LIC Death Insurance Claim : ब्रांच पर ही फाइल होता है डेथ इंश्योरेंस क्लेम, इन डॉक्यूमेंट्स की पड़ती है जरूरत; जानिए क्या हैं पूरा प्रोसेस..

LIC Death Insurance Claim: अगर आप किसी LIC (Life Insurance Corporation) पॉलिसीहोल्डर के नॉमिनी हैं, या फिर आप खुद पॉलिसीहोल्डर हैं और अपने परिवार के किसी सदस्य को अपना नॉमिनी बना रखा है, तो आपको या आपके नॉमिनी को इंश्योरेंस क्लेम की प्रक्रिया पता होनी चाहिए. पॉलिसीहोल्डर के निधन के बाद उसका नॉमिनी पॉलिसी का फंड क्लेम कर सकता है. एलआईसी इसके लिए नॉमिनी से कुछ पेपरवर्क कराती है. इसके कुछ नियम-कायदे भी होते हैं, जिसकी जानकारी हम आपको यहां दे रहे हैं.

 



 

 

 

पहले कुछ अहम बातें

सबसे जरूरी बात जान लीजिए कि आपको डेथ इंश्योरेंस क्लेम ऑफलाइन ही करना होगा. इसकी पूरी प्रक्रिया ऑफलाइन और इन-पर्सन में ही होती है. इसके साथ ही आपको पॉलिसीहोल्डर के इंश्योरेंस एजेंट या डेवलपमेंट ऑफिसर का सिग्नेचर भी लेना होगा.

 

 

 

किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है

– पॉलिसीहोल्डर का ओरिजिनल डेथ सर्टिफिकेट
– पॉलिसी का ओरिजिनल बॉन्ड
– नॉमिनी का पैन कार्ड और आईडी प्रूफ
– पॉलिसीहोल्डर का आईडी प्रूफ
– डेथ इंश्योरेंस क्लेम फॉर्म पर पॉलिसीहोल्डर के बीमा एजेंट या फिर डेवलपमेंट ऑफिसर के सिग्नेचर.
– नॉमिनी को कैंसल्ड चेक की कॉपी या बैंक पासबुक की कॉपी भी जमा करनी होगी, जिसपर उसका नाम, अकाउंट नंबर और IFSC कोड की पूरी डिटेल हो.

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क्लेम कैसे फाइल करते हैं

– क्लेम फाइल करने के लिए नॉमिनी को सबसे पहले पॉलिसीहोल्डर के होम ब्रांच पर जाना होगा, जहां से उसने पॉलिसी ली होगी. यहां उसे मृत्यु की जानकारी देनी होगी. इसके बाद उसे ब्रांच पर फॉर्म 3783, फॉर्म 3801 और NEFT का फॉर्म भरने को दिया जाएगा. NEFT फॉर्म में अपनी बैंक डिटेल्स सही-सही भरनी होगी, इसी अकाउंट में एलआईसी फंड ट्रांसफर करेगा.

 

 

– इसके साथ पॉलिसीहोल्डर का ओरिजिनल डेथ सर्टिफिकेट, ओरिजिनल पॉलिसी बॉन्ड, नॉमिनी का पैन कार्ड, नॉमिनी के आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट और पॉलिसीहोल्डर का कोई भी आईडी प्रूफ भी जमा करना होगा. सभी डॉक्यूमेंट्स सेल्फ-असेस्टेड होने चाहिए.

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– सारे फॉर्म और डॉक्यूमेंट्स के साथ एक इंटिमेशन लेटर भी जमा होगा. यह कवर लेटर होगा, जिसपर पॉलिसीहोल्डर की डेथ कहां हुई है, कैसे हुई वगैरह की जानकारी देनी होगी.

– NEFT फॉर्म के साथ नॉमिनी को कैंसल्ड चेक, या बैंक पासबुक जमा करना होगा. अगर बैंक पासबुक की फोटोकॉपी नहीं दी, तो डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे.

– डॉक्यूमेंट सब फोटोकॉपी फॉर्म में ही जमा होंगे, लेकिन नॉमिनी को इस दौरान अपने साथ सारे डॉक्यूमेंट्स की ओरिजिनल कॉपी भी रखनी होगी. ब्रांच के अधिकारी ओरिजिनल से कॉपी का मेल करेंगे. हो सकता है कि वो आपसे कोई और डॉक्यूमेंट्स भी मांग लें, तो उसके लिए भी तैयार रहें.

– डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन करने के बाद आपको एक्नॉलेजमेंट स्लिप दिया जाएगा, इसे सुरक्षित रखिए.

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पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाने के एक महीने के भीतर नॉमिनी के अकाउंट में पॉलिसी के पैसे आ जाने चाहिए. अगर नहीं आता है, तो एलआईसी ब्रांच पर जाकर इन्क्वायरी कर सकते हैं.

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