Sakti Judgement : नाबालिग भतीजी से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी चाचा को फास्टट्रैक कोर्ट ने सुनाई 3 साल के कठोर कारावास की सजा

सक्ती. सक्ती फास्टट्रैक कोर्ट के न्यायधीश यशवंत कुमार सारथी ने नाबालिग भतीजी से छेड़छाड़ करने वाले 34 वर्षीय आरोपी चाचा को 3 साल के कठोर कारावास और 2 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है.

 



लोक अभियोजक राकेश महंत ने बताया कि चंद्रपुर थाना क्षेत्र की रहने वाली 10 वर्षीय नाबालिग लड़की, जो दिमागी रूप से कमजोर है. उसके साथ उसके चाचा ने गलत नियत से छेड़छाड़ की थी. मामले में चंद्रपुर पुलिस ने आरोपी चाचा के खिलाफ आईपीसी की धारा 354 और पॉक्सो एक्ट की धारा 08, 10 के तहत जुर्म दर्ज किया था और उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.

इसे भी पढ़े -  JanjgirChampa Action : मुरुम का अवैध उत्खनन-परिवहन करते 1 चेन माउंटेन और 3 हाइवा जब्त, पामगढ़ SDM के नेतृत्व में राजस्व टीम ने की कार्रवाई...

सक्ती फास्टट्रैक कोर्ट के विशेष न्यायधीश यशवंत कुमार सारथी ने मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी चाचा को 3 साल के कठोर कारावास और 2 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है.

error: Content is protected !!