नई दिल्ली. राहुल गांधी को अब तक का सबसे बड़ा झटका लगा है. उन्हें लोकसभा से अयोग्य घोषित कर दिया है. उनकी लोकसभा की सदस्यता रद्द की गई है. लोकसभा सचिवालय ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. लोकसभा सचिवालय की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि उनकी अयोग्यता संबंधी आदेश 23 मार्च से प्रभावी होगा. इस फैसले के बाद से कांग्रेसियों का गुस्सा चरम पर है.
इन चार राज्यों में राहुल गांधी के खिलाफ केस दर्ज
आपको बता दें कि राहुल गांधी पर केस दर्ज के यह पहला मामला नहीं हैं. इससे पहले भी अन्य चार राज्यों में राहुल गांधी के खिलाफ केस दर्ज हो चुके हैं. सबसे पहले आपको गुजरात के मामले के बारे में बताते हैं. सूरत की एक अदालत ने ‘मोदी उपनाम’ संबंधी टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ 2019 में दर्ज आपराधिक मानहानि के एक मामले में पहले दो साल की सजा सुनाई, फिर जमानत दे दी. राहुल गांधी को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एचएच वर्मा की अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा (IPC) 504 के तहत गांधी को दोषी करार दिया गया, जो कि शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करने से संबंधित है.
राहुल गांधी के खिलाफ महाराष्ट्र के भिवंडी में केस दर्ज
इससे पहले 2014 में राहुल गांधी के खिलाफ महाराष्ट्र के भिवंडी में केस दर्ज किया गया. यहां कोर्ट में IPC की धारा 499 और 500 के तहत मानहानि का मामला दर्ज है. दरअसल राहुल गांधी ने भिवंडी में एक भाषण के दौरान संघ (RSS) पर महात्मा गांधी की हत्या का आरोप लगाया था. ऐसे में संघ के ही एक कार्यकर्ता ने राहुल पर केस दर्ज कराया था.
इसके साथ ही राहुल गांधी पर महाराष्ट्र में एक और मानहानि का केस दर्ज हुआ. ये मामला मझगांव स्थित शिवड़ी कोर्ट में चल रहा है. IPC की धारा 499 और 500 के तहत मानहानि का केस दर्ज है. केस संघ के कार्यकर्ता ने दायर किया था. यहां राहुल पर आरोप है कि उन्होंने गौरी लंकेश की हत्या को बीजेपी और संघ की विचारधारा से जोड़ा था.
राहुल गांधी के खिलाफ असम के गुवाहाटी में केस दर्ज
साल 2016 में राहुल गांधी के खिलाफ असम के गुवाहाटी में धारा 499 और 500 के तहत मानहानि का केस दर्ज किया गया था, जहां राहुल गांधी ने कहा था कि 16वीं सदी के असम के वैष्णव मठ बरपेटा सतरा में संघ सदस्यों ने उन्हें प्रवेश नहीं करने दिया. उनके इस आरोप से संघ की छवि को नुकसान पहुंचा है. ये मामला भी अभी कोर्ट में विचाराधीन है.
राहुल गांधी के खिलाफ झारखंड की राजधानी में केस दर्ज
साल 2018 में राहुल गांधी के खिलाफ झारखंड की राजधानी रांची में एक और केस दर्ज किया गया. ये केस रांची की सब-डिविजनल ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में चल रहा है. राहुल के खिलाफ IPC की धारा 499 और 500 के तहत 20 करोड़ रुपए मानहानि का केस दर्ज है. इसमें राहुल के उस बयान पर आपत्ति जताई गई है, जिसमें उन्होंने ‘मोदी चोर है’ कहा था.