सक्ती. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती नूपुर राशि पन्ना द्वारा निर्वाचन कार्य मे लापरवाही बरतने पर ग्राम पंचायत देवरघटा के सचिव को निलंबित कर दिया गया है।
प्राप्त जानकारी अनुसार मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत जैजैपुर, जिला सक्ती द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि 9 अक्टूबर 2023 से आदर्श आचार संहिता प्रभावशील होने के कारण ग्राम पंचायतो में शासकीय एवं निजी स्थानों से सम्पत्ति विरूपण की कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किये जाने के बावजूद दिनांक 13 अक्टूबर 2023 को ग्राम पंचायत देवरघटा के निरीक्षण में पूरे ग्राम पंचायत में सम्पत्ति विरूपण नहीं होना पाया गया। जो कि छत्तीसगढ़ सम्पत्ति विरूपण अधिनियम 1994 का स्पष्ट उल्लंघन है।
ग्राम पंचायत देवरघटा सचिव यादराम खूंटे जनपद पंचायत जैजैपुर, जिला सक्ती का उक्त कृत्य निर्वाचन कार्य में घोर लापरवाही बरतने एवं अपने पदीय कर्तव्य के प्रति अनुशासनहीनता तथा उच्च अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना की श्रेणी में आता है। जो छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (आचरण) नियम 1998 के विपरीत है। अतः श्री यादराम खूंटे, सचिव ग्राम पंचायत देवरघटा को उक्त कृत्य के कारण उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में यादराम खूंटे, ग्राम पंचायत सचिव का मुख्यालय जनपद पंचायत जैजैपुर निर्धारित किया गया है तथा निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।