जांजगीर-चांपा. कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट यशवंत कुमार ने आदेश जारी कर जांजगीर-चांपा जिले में समय- समय पर घोषित कंटनमेंट और बफ़र जोन को छोड़कर शेष सभी स्थानों में
सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक ब्यावसायिक और अन्य प्रतिष्ठानों को खोलने की अनुमति दी है। जारी आदेश में रविवार को जिले में लागू पूर्ण लाक डाऊन को समाप्त कर दिया गया है।
जिले में रात्रि 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा। इस अवधि में अति आवश्यक सेवाओं को छोड़कर अन्य किसी भी गतिविधि की अनुमति नहीं होगी।
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नोबेल कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम और बचाव हेतु भारत सरकार, शासन और जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी प्रतिबंधात्मक आदेश यथावत लागू रहेंगे।
जिला दंडाधिकारी ने जारी आदेश में अनुविभागीय दंडाधिकारियों से कहा है कि वे कोविड-19 के संक्रमण से आम जनता को सुरक्षित रखने के मद्देनजर अपने क्षेत्र में पूर्व की तरह साप्ताहिक रूप से बाजार एक दिन बंद रखने की ब्यवस्था को बनाए रखें। आदेश में कहा गया है कि ऐसे बाजार जो बहुत ही भीड़-भाड़ वाले क्षेत्र है, वहां भीड़ को नियंत्रित करने हेतु अपने स्तर से ब्यवस्था बनाकर सोसल, फिजिकल डिस्टेंस बनाए रखा जाय।
आदेश में कहा गया है कि भारत सरकार, शासन और जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय द्वारा जारी आदेशों एवं दिशा निर्देशों का उल्लघंन करते पाए जाने पर संबंधित ब्यक्ति आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 तथा अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों जैसे लागू हो , के अंतर्गत कार्रवाई के भागी होंगे।