आरोपी देवी दयाल चौहान के खिलाफ FIR, कोरोनो वायरस पॉजिटिव बताकर वाट्स-एप में भ्रामक जानकारी दी, महामारी अधिनियम और आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई

जांजगीर-चाम्पा. जिले में कोरोना वायरस को लेकर अफवाह फैलाना, एक शख्स को महंगा पड़ गया है. जिले के फगुरम चौकी पुलिस ने आरोपी देवी दयाल चौहान के खिलाफ महामारी अधिनियम और आईपीसी की धारा 188 के तहत जुर्म दर्ज किया है. आरोपी भाठा गांव का रहने वाला है. फिलहाल, आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है.



आरोपी ने वाट्स-एप ग्रुप में एक युवक को कोरोना वायरस पॉजिटिव होने की बातें पोस्ट की, जो भ्रामक और अफवाह फैलाने वाला है. युवक के भाई की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी देवी दयाल चौहान के खिलाफ जुर्म दर्ज किया है.
आपको बता दें, कोरोना वायरस को लेकर सोशल मीडिया में भ्रामक जानकारी के मामले में पुलिस ने जिले में दूसरी एफआईआर दर्ज की है. इससे पहले पामगढ़ पुलिस ने भैसों के सरपंच के खिलाफ जुर्म दर्ज किया था.
[su_heading]इसे भी देखिए…[/su_heading]
[su_youtube url=”https://youtu.be/5h4H2h4LXhs” title=”इसे भी देखिए…”]

Leave a Reply

error: Content is protected !!