रायपुर. राज्य में कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण के रोकथाम के लिए आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत धारा 144 (निषेधाज्ञा) लागू किया गया है। निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत प्रकरण पंजीबंद्ध कर कार्यवाही की जा रही है। मुंगेली जिले में निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने वाले दस व्यक्तियों के विरूद्ध प्रकरण दर्ज किए गए हैं। जिले के थाना जरहागांव में सात, थाना सिटी कोतवाली मुंगेली में दो और थाना सरगांव में एक प्रकरण किया गया है।
मुंगेली जिले के कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे द्वारा जिले मंे स्थित मंदिर, मस्जिद, मजार, गुरूद्वारा, चर्च तथा अन्य धार्मिक स्थल, मेला, सभा, रैली, धरना इत्यादि में आम नागरिको को एकत्र होने से प्रतिबंधित किया गया है। इसके अंतिरिक्त अति आवश्यक सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी सेवा, प्रतिष्ठान 14 अप्रैल तक बंद रहेगी। इस दौरान जिले में आदेश का प्रभावी पालन एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिले में निषेधाज्ञा का कड़ाई से पालन करने के निर्देश हैं।
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