जांजगीर-चाम्पा. जिले के बलौदा क्षेत्र में हिरण का शिकार करने वाले 6 आरोपियों को खाल के साथ वन विभाग ने गिरफ्तार किया है. 6 आरोपियों में 3 हिरण का शिकार करने वाले तो 3 आरोपी हिरण का मांस खरीदने वाले हैं. मामले का मुख्य आरोपी फरार है.
वन परिक्षेत्र बलौदा के कटरा जंगल के सिंघरीपारा के पहाड़ी में 11 हजार वोल्ट बिजली के करंट से जीआई तार लगाकर रात के ही छोड़ दिये थे. बाद में देखा कि हिरण उक्त लगाए गए तार के करेंट की चपेट में हिरण का शिकार हो गया था.
जिसे सुबह काट कर और उसके मांस को बेच रहे थे, जिसकी सूचना मुखबिर के द्वारा वनविभाग को लगी, तब वह अमला सिंघरी पारा पहुंचे ही थे कि आरोपियों को उनके आने की भनक लग गई और वे लोग वहां से भाग खड़े हुए.
इधर, सड़क पर वन विभाग की टीम ने दो संदिध को पहले से ही पकड़ लिया था, जो आरोपी के बुलाने से वहां गए थे. फिर गांव के कुछ लोगों को जो संदिध थे, इन्हें बलौदा लाया गया, जहाँ पूछताछ किया गया जहाँ बहुत सारी बाते साफ हो गई थी, लेकिन कोई ठोस सबूत नही था, वही पर मांस खरीदने आये दो युवक को पूछताछ पर जानकारी मिली. सिंघरी पारा निवासी दो लोग प्रीत राम बंजारे, विष्णु गोंड़, और बलौदा ठरगा बहरा के रवि कुमार सतनामी, जिन्हें कल भी वहीँ से पकड़ कर लाये थे, जो अपने को इसमे शामिल होने से इंकार कर रहे थे।जिन्हें भी पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया था देर शाम तक इस संदर्भ में वन अमला जांच और पूछताछ में जुटी रही।घटना स्थल पर बरामद किए गए मोबाईल के आधार पर पतासाजी करने और लोगों के बयान के आधर में शाम को ही भनक लग गई थी कि आरोपी जो है, इन्ही संदेही में से है. आज सुबह फिर से वन अमला बयान और मोबाइल के आधार पर जांच किया औऱ गहन पूछताछ किया तो विभाग को सफलता मिली।वे मुख्य आरोपी की पत्नी के बयान और विष्णु यादव के साडू जो कल मांस लेने आया था जिसे कल ही वन अमला ने पहले ही संदेही के आधर पर पूछताछ के लिए लाए थे. इन्ही के बयान के आधार पर पकड़े गए है, जबकि एक और मुख्य आरोपी विष्णु यादव अभी भी फरार है. पकड़े गए आरोपियों के बयान के आधार पर हिरन का मांस खरीदने वाले बलौदा ब्लाक के ग्राम गतवा के तीन लोगों को भी गिरफ्तार किया गया ।आज आरोपियों के बयान आधार पर फिर गए औऱ घटना स्थल से कुछ दूरी पर ही हिरण का खाल भी बरामद किया गया, जिसे आरोपी छुपा दिए थे. इन सभी को बलौदा सामुदायिक स्वस्थ केंद्र में मुलायजा के लिए ले जाया गया, फिर वन्यप्राणी अधिनियम 1971 की धारा ,9,39,50,51 के तहत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया.
वनपरिक्षेत्र अधिकारी केएन जोगी ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ कर और अभी जांच की जाएगी की और किन किन लोगों को मांस बेचा था उनकी भी तलाश जारी है फिलहाल जो मुख्य आरोपी फरार है, उसे भी जल्द पकड़ लिया जाएगा. जप्त किये मांस को वन परिक्षेत्र में ही जला कर नष्ट किया गया है, तीन खरीददार जिन्हें मांस लेने के लिए विष्णु यादव ने फोन कर बुलाया था।बरामद किए गए मोबाइल से ही इनका पता चला था.
आपको बता दें, हिरण का करेंट से मरना, यह पहली घटना नही है, वह परिचेत्र में कई बार करेंट से जंगली जानवर की अवैध शिकार का मामला सामने आ चुका है, जिसमे कई बार लोगो को सजा भी मिली है, अगर जानकारी मिल जाती है तो नही तो आज भी इस क्षेत्र में अवैध शिकार का मामला बहुत है. वनों की अवैध कटाई भी चरम में है.