आवश्यक वस्तुओं के परिवहन के लिए पास की आवश्यकता नहीं, सार्वजनिक स्थलों पर मास्क लगाना अनिवार्य, कोर कमेटी की बैठक में कलेक्टर ने दिए गए निर्देश

जांजगीर चांपा. कलेक्टर जेपी पाठक ने आज जिला कार्यालय में आयोजित कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम के लिए गठित कोर कमेटी की बैठक में कहा कि राज्य शासन के निर्देशानुसार अंतर जिला आवागमन के लिए अनुमति अनिवार्य किया गया है। लेकिन सब्जी, राशन, दूध मेडिकल से संबंधित सेवाओं आदि के परिवहन के लिए वाहन पास की आवश्यकता नहीं है। चेक पोस्ट पर तैनात अधिकारियों द्वारा केवल औपचारिक जांच की जाएगी। उन्होंने कहा कि ईलाज के लिए मरीज को जिले से बाहर जाने की अनुमति दी जा रही है। उपचार से संबंधित सुसंगत दस्तावेज और शासकीय डाक्टर की अनुशंसा के साथ आवेदन करना होगा। मरीजों को केवल एंबुलेंस में ही जिले से बाहर ले जाने की अनुमति प्रदान की जाएगी।
कलेक्टर ने कहा कि कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए केंद्र व राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 के तहत सभी लोगों के लिए मास्क, फेस कव्हर करना अनिवार्य किया गया है। बिना मास्क, फेस कवर के घर से बाहर सार्वजनिक स्थानों पर जाना इसका उल्लंघन माना जाएगा और तदनुसार विधिक कार्यवाही की जाएगी। बैठक में पुलिस अधीक्षक श्रीमती पारुल माथुर ने लाकडाउन के पालन के लिए तैनात किए गए पुलिस बल के संबंध में जानकारी दी. संयुक्त कलेक्टर सचिन भूतड़ा ने नियंत्रण केंद्र में प्राप्त सूचनाओं के आधार पर की जा रही कार्रवाई से अवगत कराया. जिला पंचायत सीईओ तीर्थराज अग्रवाल ने भोजनध्राशन वितरण के संबंध में की गई व्यवस्था की जानकारी दी। सीएमएचओ डॉ. एसआर बंजारे ने स्वास्थ्य सुविधा, सेंपलिंग रिपोर्ट, सर्वे के संबंध में अवगत कराया. बैठक में अपर कलेक्टर श्रीमती लीना कोसम सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थी.
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