Press "Enter" to skip to content

जिले में 3 मई तक धारा 144 लागू, जिला दंडाधिकारी ने जारी किया आदेश

जांजगीर-चांपा. कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी जेपी पाठक ने कोरोना वायरस (COVID-19) के संकमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु पूर्व में जारी कार्यालयीन आदेश द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत धारा 144(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश पारित कर संपूर्ण जिले में धारा 144 लागू की गई थी। जिसे वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए 3 मई या आगामी आदेश तक बढाई गयी है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी जेपी पाठक द्वारा आज जारी आदेश में कहा गया है कि यहां यह भी तथ्य ध्यान में रखने योग्य है कि इस आपात स्थिति में व्यावहारिक तौर पर संभव नहीं है कि जांजगीर-चांपा जिले में निवासरत सभी नागरिकों को नोटिस तामिली करवाई जा सकें। अतः एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत संपूर्ण जिले में पूर्व से लागू धारा 144 की समय-सीमा में वृद्धि करना उचित है।
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी द्वारा कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु कार्यालयीन आदेश द्वारा संपूर्ण जांजगीर-चांपा जिले में दण्ड प्रक्रिया सहिता 1973 के अंतर्गत लागू की गई धारा 144 की समय-सीमा में 03 मई 2020 तक या आगामी आदेश तक वृद्धि की जाती है।
महामारी रोग अधिनियम 1897 तथा इसके संदर्भ मेंअंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूर्व में जारी कार्यालयीन आदेशों द्वारा कार्यालय/प्रतिष्ठान /सेवाओं
इत्यादि को दी गई छूट इस आदेश में भी यथावत् रहेगी।
यह आदेश जांजगीर-चांपा जिले की संपूर्ण सीमाक्षेत्र के लिए 03 मई 2020 या आगामी आदेश,जो पहले आये तक प्रभावशील होगा। आदेश का उल्लंघन किये जाने पर विधि के अंतर्गत सख्त कार्यवाही की जायेगी।



Mission News Theme by Compete Themes.
error: Content is protected !!