जांजगीर-चापा. कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी जेपी पाठक ने आज कोरोना वायरस के संक्रमण से रोकथाम के लिए जिले में सप्ताह में 2 दिन शनिवार और रविवार को पूरी तरह लाक डाउन का आदेश जारी किया है। यह आदेश राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देश के परिपालन में किया गया है। जारी आदेश के अनुसार, मई माह में शुक्रवार की रात्रि 11 बजे से सोमवार की सुबह 6 बजे तक अति आवश्यक सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी संस्थाएं पूरी तरह बंद रहेंगी।
अति आवश्यक सेवाओं में कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवा से संबंधित कर्मी।
स्वास्थ्य सेवाएं अंतर्गत सभी अस्पताल, पंजीकृत क्लीनिक,
दवा दुकान, चश्मा दुकान, दवा उत्पादन की इकाई एवं संबंधित परिवहन, खाद्य आपूर्ति से संबंधित परिवहन सेवाएं,
खाद्य पदार्थ, दूध्, ब्रेड, फल एवं सब्जी, चिकन, मटन, मछली एवं अंडा के विक्रय वितरण भंडारण सहित परिवहन की गतिविधिया,ं
दुग्ध संयंत्र मिल्क प्लांट, घर-घर जाकर दूध बांटना, न्यूजपेपर हाकर को (सुबह 6ः30 से सुबह 9ः30 तक)
मास्क, सैनिटाइजर, दवाईयां, एटीएम वाहन, एलपीजी गैस सिलेंडर का वाहन एवं अन्य आवश्यक वस्तुएं सेवाएं जो इस आदेश में उल्लेखित हो, को परिवहन करने वाले वाहन
बिजली, पेयजल आपूर्ति एवं नगरपालिका सेवाएं,
जेल, अग्निशमन सेवाएं, एटीएम, टेलीकॉम ,इंटरनेट सेवाएं, आईटी आधारित सेवाएं मोबाइल रिचार्ज एवं सर्विसेस दुकानें, पेट्रोल, डीजल पंप एवं एलपीजी, सीएनजी गैस के परिवहन एवं भंडारण की गतिविधियां
खाद्य दवा एवं चिकित्सा उपकरण सहित सभी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति
टेक अवे होम डिलीवरी, रेस्टोरेंट में विभिन्न होटलों में रुके अतिथियों के लिए डाइनिंग सेवाएं,
सुरक्षा कार्य में लगे सभी एजेंसियां, प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया,
राज्य शासन द्वारा विशेष आदेश से निर्धारित कोई सेवा,
जिले के अंतर्गत समस्त औद्योगिक संस्थान एवं इकाइयों एवं खान को इस प्रतिबंध से छूट रहेगी।
समस्त औद्योगिक संस्थान इकाइयां जिन्हें प्रतिबंध में छूट प्रदान की जा रही है, उनके लिए यह आवश्यक होगा कि वे न्यूनतम अनिवार्य आवश्यकता से संबंधित कर्मचारियों अधिकारियों का ही उपयोग करेंगे एवं संक्रमण के विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार राज्य सरकार तथा समय-समय पर अन्य संस्थाओं के द्वारा जारी महामारी की सुरक्षा हेतु दिए जा रहे निर्देशों का पालन अनिवार्य रूप से करेंगे।
जिले में समस्त सार्वजनिक परिवहन सेवाएं जिसमें निजी बसें, टैक्सी, ऑटो रिक्शा, बसें, ई रिक्शा, रिक्शा इत्यादि भी शामिल है, को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाता है। केवल इमरजेंसी मेडिकल सेवा वाले व्यक्तियों को वाहन द्वारा आवागमन की अनुमति होगी। ऐसे निजी वाहन जो इस आदेश के अंतर्गत आवश्यक अपवादिक स्थिति में तात्कालिक आवश्यकता को देखते हुए परिवहन में छूट रहेगी। आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले कार्यालय प्रतिष्ठान को छोड़ कर सभी दुकानें व्यवसायिक प्रतिष्ठान कार्यालय साप्ताहिक हाट बाजार आदि अपनी संपूर्ण गतिविधियों को बंद रहेंगी।
सभी धार्मिक सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल आम जनता के लिए पूर्णता बंद रहेंगे। यह तथ्य ध्यान में रखने योग्य है कि इस आपात स्थिति में व्यवहारिक तौर पर संभव नहीं है कि जांजगीर-चांपा जिले में निवासरत सभी नागरिकों को नोटिस तामिल करवाई जा सके, अतः एक पक्षीय कार्रवाई करते हुए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत जिला जांजगीर चांपा में पूर्व से लागू 144 को उपरोक्त अनुसार बढ़ाया गया है।
केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के कार्यालय प्रतिष्ठान सेवा इत्यादि को भी छूट दी गई है।
यह आदेश जांजगीर चांपा जिले की संपूर्ण सीमा क्षेत्र के लिए दिनांक 17 मई के पश्चात आने वाले मई माह के प्रत्येक शुक्रवार रात्रि- 11 बजे से सोमवार सुबह- 6 बजे तक या आगामी आदेश जो पहले आए तक प्रभावशील होगी।
आदेश के उंल्लंघन की स्थिति में विधि के अंतर्गत सक्त कार्यवाही की जाएगी।