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राज्य से बाहर जिले में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को क्वारंटीन में रहना अनिवार्य : कलेक्टर, जानकारी छिपाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की हिदायत

जांजगीर-चांपा. शुक्रवार को जिले में मिले पांच कोविड-19 पाजीटिव और कोरोना वायरस के संक्रमण पर नियंत्रण और रोकथाम के मद्देनजर अब अन्य प्रांतों से जांजगीर चांपा जिले में आने वाले प्रत्येक ब्यक्ती को 14 दिनों का क्वारेंटीन अवधि में अनिवार्य रूप से रहना होगा।
कलेक्टर जेपी पाठक ने उक्त आशय का निर्देश जारी करते हुए सभी प्रशासनिक, पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों को उक्त निर्देश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने कहा है। कलेक्टर ने कहा है कि जिले में अन्य राज्यों से ट्रेन ,बस , स्वयं के वाहनों से, दिल्ली -बिलासपुर राजधानी एक्सप्रेस, या अन्य साधनों से आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अनिवार्य रूप से 14 दिन के लिए जिला प्रशासन द्वारा नियत सेंटर में क्वारंटीन में अनिवार्य रूप से रहना होगा। कलेक्टर ने बाहर से आने और जानकारी छिपाने, क्वारंटीन होने में हिला-हवाला करने वाले व्यक्ति, यात्री के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की हिदायत दी है।
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