जन्म-मृत्यु के पंजीयन हेतु मार्गदर्शक निर्देश जारी, अब पोर्टल में किया जाएगा पंजीयन

जांजगीर-चांपा. कलेक्टर एवं अतिरिक्त मुख्य रजिस्ट्रार, जन्म मृत्यु यशवंत कुमार ने जिले के उप स्वास्थ्य केंद्रों,ग्राम पंचायतों में जन्म मृत्यु ,मृत्यु जन्म की घटनाओं के पंजीयन के संबंध में मार्गदर्शक निर्देश जारी किया है ।
जारी आदेश में कहा गया है कि मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म, मृत्यु) कार्यालय के निर्देशों के अनुसार जांजगीर-चांपा जिले में वर्तमान में सभी नगरीय निकायों , सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों एवं प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों में भारत सरकार, गृह मंत्रालय नई दिल्ली के अंतर्गत भारत के महारजिस्ट्रार कार्यालय द्वारा संचालित नेशनल पोर्टल सीआरएसओआरआईडाॅटजीओवीडाॅटइन पर जन्म- मृत्यु, मृत जन्म की घटनाओं का पंजीयन किया जा रहा है।
कलेक्टर द्वारा इसी के अगले चरण में यह आदेशित किया गया है कि अब यह प्रक्रिया जिले के समस्त शासकीय उप स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर घटित होने वाली संस्थागत एवं ग्राम पंचायत स्तर पर होने वाले असंस्थागत जन्म-मृत्यु, मृत्यु जन्म की घटनाओं को पंजीयन भी उक्त पोर्टल पर किया जावे। तथा मैनुअल पंजीयन बंद किया जावे। जारी आदेश में कलेक्टर ने कहा है कि प्रारंभिक रूप से यह कार्य अकलतरा जनपद पंचायत अंतर्गत आने वाले समस्त उप स्वास्थ्य केंद्रों में एक जून 2020 से प्रारंभ किया जावे। इसके पश्चात जनपद पंचायतों के अंतर्गत आने वाले उप स्वास्थ्य केंद्रों तथा जिले के समस्त ग्राम पंचायतों के यूजर आईडी एवं पासवर्ड राज्य के मुख्य पंजीयक जन्म-मृत्यु कार्यालय से प्राप्त होने पर किया जावे ।
उक्त पंजीयन व्यवस्था के कार्यान्वयन के संबंध में संबंधित अधिकारियों को  विस्तृत दिशा-निर्देश भी प्रेषित किया गया है।
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