पंजीयन कार्यालय तीन वर्गों अ, ब और स में विभाजित, वर्ग ’ब’ के कार्यालय जांजगीर, चांपा, पामगढ़, सक्ती, नवागढ़, अकलतरा, जैजैपुर बुधवार और शुक्रवार को खुलेंगे और वर्ग ’स’ के मालखरौदा, डभरा केवल बुधवार को खुलेंगे

जांजगीर-चांपा. राज्य के पंजीयन कार्यालयों में कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए देशव्यापी लाॅकडाउन के फलस्वरूप 23 मार्च से 3 मई 2020 तक दस्तावेजों का पंजीयन कार्य बंद कर दिया गया था। चूंकि, देस्तावेजों का पंजीयन महत्वपूर्ण अर्थिक गतिविधि है। इसे और जनसुविधा को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन द्वारा 4 मई से राज्य के पंजीयन कार्यालयों में पंजीयन का कार्य चालू करने का निर्णय लिया गया है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा अधिसूचित रेडजोन एवं हाॅटस्पाट क्षेत्र को छोड़कर शेष क्षेत्रों में पंजीयन कार्यालय दस्तावेज पंजीयन हेतु खुले रखे जाएंगे।
वाणिज्यिक कर पंजीयन विभाग मंत्रालय द्वारा राज्य के सभी जिलों के कलेक्टर को अन्य पंजीयन कार्यालयों को 4 मई से चालू किये जाने के लिए के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए गए है। जारी आदेश में कहा गया है कि पंजीयन की यह अनुमति भारत सरकार के गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अधीन होगा। इस दौरान पंजीयन कार्यालयों में सोशल एवं फिजिकल डिस्टेंस का पालन सुनिश्चित किया जाए। किसी भी परिस्थिति में भीड़ एकत्रित ना हो इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा।
आॅनलाइन अपाॅइंटमेंट प्रणाली
केवल सीमित संख्या में
पक्षकारों को पंजीयन कार्यालय में प्रवेश दिया जाएगा। यह सुनिश्चित करने के लिए आॅनलाइन अपाॅइंटमेंट प्रणाली लागू की गई है। इसके तहत इच्छुक पक्षकार विभाग के पोर्टल में जाकर या मोबाइल ऐप का इस्तेमाल कर दस्तावेज पंजीयन के लिए आॅनलाइन अपाॅइंटमेंट बुक कर सकेंगे। पंजीयन कार्यालय में उन्हीं पक्षकारों और गवाहों को एपाईमेंट लेटर के प्रस्तुत करने पर प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। इसके अतिरिक्त अन्य पक्षकार अथवा दस्तावेज लेखक को पंजीयन कार्यालय में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। पंजीयन के दौरान फिजिकल डिस्टेसिंग का पालन किया जाएगा। सभी कर्मचारियों और पक्षकारों को निर्देशित किया गया है कि वह अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु एप जरूर इंस्टाॅल कर लंे, ताकि यदि बाद में कोई व्यक्ति संक्रमित पाया गया तो उसके स्त्रोत का पता लगाया जा सके और उन व्यक्तियों को सावधान किया जा सके जो उनके संपर्क में आए है।
स्टाॅक होल्डिग कापोर्रेशन के ई-स्टाम्प सेंटर खुले रहेंगे,
पंजीयन कक्ष में एक बार में केवल एक दस्तावेज से संबंधित पक्षकारों-गवाहों को प्रवेश दिया जाए बाद के क्रम से संबंधित पक्षकारों को प्रतीक्षा हाॅल में बैठने की व्यवस्था की गयी है। ई-स्टाम्प की व्यवस्था के लिए स्टाॅक होल्डिग कापोर्रेशन के ई-स्टाम्प सेंटर खुले रहेंगे, पंजीयन कार्यालय में कर्मचारियों एवं पक्षकारों को कार्यालय में प्रवेश हेतु सैनिटाइजर का उपयोग करते हुए उनके हाथों को सैनिटाइज किया जाएगा।
पंजीयक कार्यालयों को तीन वर्गो अ, ब और स में विभाजित
वर्ग ’’ब’’ के कार्यालय बुधवार और शुक्रवार को ही खुलेंगे. पंजीयन कार्यालय में पक्षकारों की संख्या को सीमित करने के लिए राज्य के सभी पंजीयक कार्यालयों को तीन वर्गो अ, ब और स में विभाजित किया गया है। जिले के जांजगीर, चांपा, पामगढ़, सक्ती, नवागढ़, अकलतरा, जैजैपरु वर्ग ’’ब’’ में रखा गया है। जो की सप्ताह की केवल 2 दिन बुधवार और शुक्रवार को ही खुलें रहेंगे। वर्ग ’’स’’ में उप पंजीयक कार्यालय मालखरौदा, डभरा को शामिल किया गया है। जो की सप्ताह में केवल एक दिन बुधवार को खुले रहेंगे। सर्च एवं नकल के आवेदन आगामी आदेश तक स्वीकार नहीं किया जाएगा। जहां संपत्ति स्थित है। उसी से संबंधित पंजीयन कार्यालय में दस्तावेज पंजीयन स्वीकार किया जाएगा।
दस्तावेज लेखक, अधिवक्ता अपने निवास अथवा निजी आॅफिस से ही दस्तावेज तैयार करने शासकीय कार्यालय परिसर में बैठकर कार्य करने की अनुमति नहीं होगी
कोविड-19 के संक्रमण फैलने से रोकने के लिए राज्य शासन द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि केवल पंजीयन दस्तावेज हेतु ई-स्टाम्प को ही इस अवधि में विक्रय की अनुमति दी जाएगी। आदेशानुसार लाॅकडाउन अवधि में दस्तावेज लेखक, अधिवक्ता द्वारा अपने निवास अथवा निजी आॅफिस से ही दस्तावेज तैयार करने का कार्य राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा कोविड-19 संबंधी जारी सुरक्षा मापदंड का पालन करते हुए किया जाना है। अधिवक्ताओं, दस्तावेज लेखकों एवं स्टांप वेंडरों को पंजीयन कार्यालय में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। लाॅकडाउन की अवधि में स्टाम्प वेंडरों एवं दस्तावेज लेखकों को अनुज्ञप्ति में निर्धारित कार्यस्थल जैसे उप पंजीयक कार्यालय, जिला पंजीयक कार्यालय, तहसील परिसर, कलेक्टोरेट परिसर एवं न्यायालय परिसर अथवा अन्य शासकीय कार्यालय परिसर में बैठकर कार्य करने की अनुमति नहीं होगी।



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