जांजगीर-चांपा. कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी यशवंत कुमार ने भारत सरकार के गृह एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा छत्तीसगढ़ शासन के जारी दिशा निर्देश के परिपालन में संस्थागत क्वारंटीन सेंटर में 03 व्यक्तियों के कोविड-19 पाजीटिव पाए जाने पर जांजगीर तहसील के ग्राम पाली के वार्ड क्रमांक 13 के चिन्हांकित क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है।
कंटेंनमेंट जोन में अतिआवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति तथा अपरिहार्य स्वास्थगत आपातकालीन परिस्थितियों को छोड़कर आने-जाने पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। कंटेंनमेंट जोन के निवासी बिना अनुमति के अपने घरों से बाहर किसी भी परिस्थिति में नहीं निकलेंगे। क्षेत्र के अंतर्गत सभी दुकानें, आफिस एवं अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान आगामी आदेश तक पूर्णतः बंद रहेंगे। वाहनों के आवागमन भी पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। अति आवश्यक होने पर पृथक से आदेश प्रसारित किया जाएगा। घर पहुंच सेवा के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति उचित दरों पर की जाएगी।