पूर्व कलेक्टर जेपी पाठक के खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट के तहत भी जुर्म दर्ज, पीड़िता द्वारा जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के बाद हुई एफआईआर, 3 जून को पूर्व कलेक्टर के खिलाफ हुई थी महिला से दुष्कर्म की एफआईआर

जांजगीर-चाम्पा. आरोपी पूर्व कलेक्टर जेपी पाठक के खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट के तहत भी जुर्म दर्ज किया गया है. इससे पहले 3 जून को पीड़िता महिला की रिपोर्ट पर पूर्व कलेक्टर के खिलाफ जांजगीर के सिटी कोतवाली थाने में रेप की एफआईआर दर्ज की गई थी. एफआईआर के बाद आरोपी पूर्व कलेक्टर जेपी पाठक फरार हैं, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है. पुलिस द्वारा पीड़िता को एक अन्य मोबाइल सौंपने नोटिस दिया गया है, जिस पर पीड़िता ने हफ्ते भर में मोबाइल देने की बात कही है. यह वही मोबाइल है, जिसमें आरोपी पूर्व कलेक्टर द्वारा पीड़िता से अश्लील चैट करने का आरोप है.



  • 3 जून को पीड़िता महिला ने एफआईआर दर्ज कराकर पुलिस को बताया था कि पूर्व कलेक्टर जेपी पाठक ने 15 मई को कलेक्टोरेट बुलाया और कलेक्टर चैंबर के रेस्ट रूम में उसके साथ दुष्कर्म किया. पीड़िता ने पूर्व कलेक्टर द्वारा अश्लील मैसेज और चैटिंग करने के साक्ष्य भी पुलिस को सौंपे थे, जिसके बाद पुलिस ने 376, 506, 509-ख के तहत जुर्म दर्ज किया था. मामले में पीड़िता का 164 का बयान भी हो चुका है और कलेक्टोरेट के सीसी टीवी सिस्टम को भी पुलिस ने जब्त किया है. कर्मचारियों से पूछताछ की गई है और पीड़िता के गांव में समूह की महिलाओं से भी पूछताछ की जा चुकी है.
    जांच अधिकारी एसडीओपी पद्मश्री तंवर ने बताया कि पीड़िता ने जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है, इसके लिए पहले भी पीड़िता को नोटिस दिया गया था. जाति प्रमाण पत्र मिलने के बाद आरोपी पूर्व कलेक्टर के खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट के तहत भी एफआईआर दर्ज की गई है.
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