कोविड-19 संक्रमित पाए जाने पर 7 नए कंटेनमेंट जोन घोषित, चांपा, सक्ती, मालखरौदा, अकलतरा तहसील क्षेत्र के चिन्हांकित क्षेत्र के कन्टेनमेंट जोन घोषित, जोन में आवागमन प्रतिबंधित, जिला दंडाधिकारी का आदेश जारी

जांजगीर-चांपा. कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी यशवंत कुमार ने भारत सरकार के गृह, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा छत्तीसगढ़ शासन के जारी मार्गदर्शन के परिपालन में नगर पालिका परिषद सक्ती के वार्ड नंबर 03 व 06, चांपा के वार्ड क्रमांक 6, सक्ती तहसील के ग्राम हरेठी, मालखरौदा तहसील के ग्राम मुक्ता के वार्ड क्रमांक- 8, ग्राम कलमी वार्ड क्रमांक- 14 व 17, चांपा तहसील के ग्राम कुरदा के वार्ड क्रमांक -18, अकलतरा तहसील के ग्राम करूमहू के वार्ड क्रमांक -01 में कोविड-19 से संक्रमित व्यक्ति पाए जाने के कारण संबंधित नगर व गांव के चिन्हांकित क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है।
कंटेंनमेंट जोन में अति आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति तथा अपरिहार्य स्वास्थगत आपातकालीन परिस्थितियों को छोड़कर कंटेनमेंट जोन में आने-जाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। कंटेनमेंट जोन के निवासी बिना अनुमति के अपने घरों से बाहर किसी भी परिस्थिति में नहीं निकलेंगे। क्षेत्र के अंतर्गत सभी दुकानें, आफिस एवं अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान आगामी आदेश तक पूर्णतः बंद रहेंगे। वाहनों के आवागमन पर भी पूर्ण का प्रतिबंध लगाया गया है। अति आवश्यक होने पर पृथक से आदेश प्रसारित किया जाएगा।
कंटेनमेंट जोन में घर पहुंच सेवा के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति उचित दरों पर की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग द्वारा संबंधित क्षेत्र में स्वास्थ्य निगरानी, सैंपल की जांच आदि की व्यवस्था की जाएगी। कानून-व्यवस्था, कंटेनमेंट जोन को सील करने एवं गश्त करने के लिए आवश्यक पुलिस व्यवस्था के लिए पुलिस अधीक्षक और अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी को जिम्मेदारी सौंपी गई है। कंटेनमेंट क्षेत्र में केवल एक प्रवेश एवं निकास द्वार की व्यवस्था हेतु पीडब्ल्यूडी के कार्यपालन अभियंता को दायित्व सौंपा गया है।
स्वास्थ्य विभाग के एसओपी अनुसार पीपीई कीट, मास्क उपलब्ध करवाने, घरों का एक्टिव सर्विलांस, मेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था की जिम्मेदारी सीएमएचओ को दी गयी है।
कंटेनमेंट क्षेत्र में सेनेटाइज के लिए नगर पालिका परिषद अकलतरा, चांपा, सक्ती और नगर पंचायत अड़भार के सीएमओ को जिम्मेदारी दी गयी है।



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