जांजगीर-चांपा. कोरोना वायरस के संक्रमण पर नियंत्रण और इससे आम जनता को सुरक्षित रखने आज से 1 अक्टूबर तक जिले के नगरीय निकाय और उनके आसपास के गांवों को कंटेननमेंट जोन घोषित किया गया है।
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी यशवंत कुमार ने आज जांजगीर के बी टी आई चौक, कचहरी चौक, नेताजी चौक में कंटेनमेंट जोन के नियमों के पालन का जायजा लिया। पुलिस अधीक्षक श्रीमती पारूल माथुर भी इस दौरान उपस्थित थीं। कंटेंनमेंट जोन में एक अक्टूबर तक अपरिहार्य चिकित्सा कारणों से ही आवागमन की अनुमति होगी। अन्य कारणों से आवागमन, गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी।
कलेक्टर ने कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने और आम जनता के हित में कंटेनमेंट जोन में नियमों का कड़ाई से पालन करने की अपील आम जनता से की है।
उठक-बैठक और 4 घण्टे खड़े रहने की सजा
जांजगीर में लॉकडाउन में अधिकारियों ने बिना कारण से घूमने वालों के खिलाफ कार्रवाई की. कुछ को उठक-बैठक कराई तो कुछ लोगों को 4 घण्टे खड़े रहने की सजा दी गई. इस लॉकडाउन में प्रशासन ने पहले ही सख्ती से कार्रवाई की बात कही थी. जिले के सभी 15 नगरीय निकाय और नगर के समीप के 37 गांवों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है. आज पहले दिन ही कुछ लोग नियमों के उल्लंघन करते मिले, जिन्हें उठक-बैठक और 4 घण्टे खड़े करके सजा दी गई.