एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मियों को तत्काल कर्तव्य पर उपस्थित होने के लिए नोटिस जारी, छत्तीसगढ़ अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विछिन्नता निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई के निर्देश

जांजगीर-चांपा. संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ मिशन द्वारा एनएचएम के स्वास्थ्य कर्मियों के अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के निर्णय को वापस लेने एवं सौपे गये दायित्वों का गंभीरतापूर्वक निर्वहन करने हेतु पत्र जारी कर कार्य पर उपस्थित होने निर्देश दिया गया है।
निर्देशों की अवहेलना किये जाने की स्थिति में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 तथा 56 के अधीन एवं छत्तीसगढ़ अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विाछिन्नता निवारण अधिनियम 1979 (एस्मा) की कण्डिका 7 (1) के तहत नियमानुसार कार्यवाही किये जाने की चेतावनी दी गयी है।
जारी पत्र में कहा गया है कि जांजगीर-चांपा जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ अधिकारी की सूचना के अनुसार वर्तमान में संविदा स्वास्थ्य कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहते हुए अपने कर्तव्य से अनुपस्थित हैं। जब राज्य कोविड-19 महामारी से अत्यंत सक्रियता से लड़ रहा है। पत्र में कहा गया है कि इस समय यह कृत्य सर्वथा अनुचित है और यह सौंपे गये दायित्वों के प्रति गंभीर अनुशासनहीनता एवं लापरवाही को दर्शाता है।
हड़ताली संविदा चिकित्सा कर्मियों को 24 घण्टे के अंदर अनिश्चितकालीन हड़ताल को समाप्त कर सौंपे गये कार्य पर उपस्थिति होने कहा गया है। निर्देशों की अवहेलना किये जाने की स्थिति में उनकी सेवायें तत्काल प्रभाव से समाप्त करते हुये उनके विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 तथा 56 के अधीन एवं छत्तीसगढ़ अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विछिन्नता निवारण अधिनियम 1979 ( एस्मा) की कण्डिका 7 (1) के तहत नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी जिसके वे स्वयं जिम्मेदार होंगे।



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