जांजगीर-चांपा. छत्तीसगढ़ स्टील एंड पावर लिमिटेड अमझर में दुर्घटना के कारण श्रमिक की मृत्यु होने की जांच कारखाना निरीक्षक एवं औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के सहायक संचालक मनीष कुंजाम द्वारा की गई।
जांच उपरांत श्री कुंजाम ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करते हुए छत्तीसगढ़ कारखाना अधिनियम 1948 के तहत अमझर पावर प्लांट के डस्ट सेक्शन के कन्वेयर बेल्ट के संचालन पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है।
कारखाना प्रबंधन को सुरक्षित कार्य पद्धति अपनाने के निर्देश दिए गए है। प्रतिबंधात्मक आदेश में विस्तृत प्रतिवेदन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश कारखाना प्रबंधन को दिया गया है।
सहायक संचालक ने जांच के संबंध में बताया कि प्लांट के डस्ट एक्शन में संचालित कन्वेयर बेल्ट के समीप श्रमिकों चलने के लिए वाॅक वे बनाया गया है। वाॅक वे में ढलान एवं फिसलन होने के बावजूद रेलिंग की व्यवस्था नहीं गयी थी। जो दुर्घटना का कारण बना।
दुर्घटनाग्रस्त श्रमिक विनोद सिंह को चोट लगने पर तत्काल चांपा के निजी हॉस्पिटल में पहुंचाया गया, जहां उसे मृत घोषित किया गया.
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