जिला उपभोक्ता आयोग का फैसला, ग्राहकों द्वारा जमा कराए गए रकम को ब्याज सहित एक माह में मानसिक क्षतिपूर्ति व वाद व्यय के साथ भुगतान करने का फैसला, क्या है पूरा मामला… एक दूसरे मामले में भी आया फैसला.. पढ़िए…

जांजगीर-चाम्पा. जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा अपने नाम परिवर्तन के बाद पहला फैसला सुनाया गया है. इसके पूर्व जिला उपभोक्ता फोरम के से था.
सहारा इंडिया को विभिन्न योजना में ग्राहकों द्वारा जमा कराए गए रकम को ब्याज सहित एक माह में मानसिक क्षतिपूर्ति व वाद व्यय के साथ भुगतान करने का फैसला सुनाया है।
जिले के ग्राम सिवनी ( चांपा ) निवासी गणपत बरेठ पिता नम्मु राम बारेठ द्वारा सहारा एस अनोखा स्कीम में तीन खाते खुलवाए गए। तीनो खाते में 1 दिसंबर 2015 को कुल 1 लाख 5 हजार रुपए जमा कराए गए। सहारा इंडिया दारा जमा रकम 3 साल बाद ब्याज सहित ग्राहक को लौट आना था लेकिन आर्थिक स्थिति सही नहीं होने का हवाला देते हुए सहारा इंडिया द्वारा रकम नहीं लौटया गया।
सहारा इंडिया ने गणपत को किस्तों में भुगतान करने सहित अन्य विकल्प दिए लेकिन समय पर जमा रकम नहीं लौट आया गया। इससे क्षुब्ध होकर गणपत ने मामला जिला उपभोक्ता आयोग में प्रस्तुत किया जहां सुनवाई करते हुए जिला उपभोक्ता आयोग की अध्यक्ष श्रीमती तजेश्वरी देवी देवांगन, सदस्य मनरमण सिंह, मंजू लता राठौर ने सहारा इंडिया को जमा रकम पर ब्याज सहित एक महीने के भीतर भुगतान करने का फैसला सुनाया।
साथ ही, एक माह के भीतर ग्राहक को ₹10000 मानसिक छतिपूर्ति तथा ₹2000 वाद व्यय स्वरूप भुगतान करने का आदेश दिया।
इसी तरह अन्य मामले में ग्राम सिवनी के मुकेश अग्रवाल कोई साइन एक्स डिपाजिट स्कीम के जमा रकम लौटने का आदेश आयोग ने दिया है। इस मामले में मुकेश की पत्नी श्रीमती गोमती बई ने 7 फरवरी 2014 को 16-16 हजार रुपए जमा कराए थे।
 1 अगस्त 2018 को गोमती की मौत होने पर मुकेश ने जमा रकम ब्याज सहित मांग की। मुकेश को भी किस्त सहित भुगतान के विकल्प दिए गए। रकम का भुगतान नहीं मिलने पर मामला जिला उपभोक्ता आयोग के समक्ष पेश किया गया, जहां सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया गया कि सहारा इंडिया एक माह में जमा रकम ब्याज सहित ग्राहक को भुगतान करें।
साथ ही, 5 हजार रुपए मानसिक क्षतिपूर्ति तथा 2 हजार रुपए वाद व्यय के साथ भुगतान करें एंव ग्राम मल्दा थाना हसौद निवासी जनक राम कश्यप ने सुपर बीबी के अंतर्गत फिक्स डिपाजिट 28/01/2016को क्रमश 102628/ रुपये एवम 13209/रुपये जमा किया था, जिसकी परिपक्वता अवधि28/01/2019तक था उक्त रकम न मिलने के कारण जिला उपभोक्ता आयोग के समक्ष परिवाद प्रस्तुत किया गया, जहाँ सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया गया कि सहारा इंडिया एक माह के भीतर जमा रकम ब्याज सहित ग्राहक को भुगतान करें ।साथ ही10000/रुपये मानसिक छति तथा 2000/रुपय वाद व्यय के साथ भुगतान करें।



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