जांजगीर-चाम्पा. नवागढ़ ब्लाक के ग्राम सलखन में चाइल्ड लाइन की टीम द्वारा महिला व बाल विकास एवं शिवरीनारायण थाना स्टाफ के सहयोग से बाल विवाह रुकवाया गया. मौके पर पहुंचे अधिकारियों को जानकारी मिली कि लड़की की उम्र 18 वर्ष से कम है. इस पर उन्होंने परिजनों को समझाइश देते हुए बालिग होने के बाद ही शादी करने की बात कही.
चाइल्ड लाइन 1098 को महिला एवं बाल विकास विभाग को सूचना मिली कि नवागढ़ ब्लाक के ग्राम सलखन में एक नाबालिग की शादी हो रही है. सूचना प्राप्त होते ही चाइल्डलाइन, जांजगीर की टीम विवाह स्थल पर पहुंची और मामले की जानकारी ली. इस दौरान पता चला कि लड़की की उम्र 18 वर्ष से कम है, जो कि बाल विवाह की श्रेणी में आता है.
इस पर उन्होंने वर पक्ष एवं वधू पक्ष को समझाइश देते हुए बताया कि विवाह के लिए लड़के की उम्र 21 वर्ष व लड़की की उम्र 18 वर्ष होना अनिवार्य है. इस पर दोनों पक्ष राजी हो गए, वहीं इस दौरान उन्होंने यह भी बताया कि यदि बाल विवाह कराया जाता है तो किन-किन धाराओं पर कार्रवाई की जाती है.
इस कार्रवाई में परियोजना अधिकारी सलखन, चाइल्डलाइन डायरेक्टर शिव शंकर साहा, चाइल्डलाइन समन्वयक निर्भय सिंह, काउंसलर अन्नपूर्णा साव, रोहित कश्यप, रविकांत साहू, रूपेश कश्यप, नरेंद्र चंद्रा, प्रभा गढ़ेवाल, कमलेश पाव, वॉलिंटियर गोवर्धन कश्यप सहित शिवरीनारायण थाना स्टाफ का योगदान रहा.






