केंद्र सरकार ने राज्य के कर्मचारियों, राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को दी जाने वाली अवकाश यात्रा रियायत (एलटीसी) नकद वाउचर योजना के तहत एक और सुविधा दी है. सरकार ने कहा कि योजना के तहत अब पत्नी या परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से वस्तुओं या सेवाओं की खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन ये सदस्य एलटीसी किराया पाने के योग्य होने चाहिए.
इस संदर्भ में वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने स्पष्ट किया कि अगर किसी कर्मचारी ने औपचारिक रूप से इस योजना में शामिल होने का विकल्प नहीं चुना है, तो भी वह 12 अक्तूबर या इसके बाद 12 फीसदी से अधिक जीएसटी वाली वस्तुओं या सेवाओं की खरीद पर धनराशि पाने का दावा कर सकता है.