श्रम मंत्रालय ने सामाजिक सुरक्षा संबंधित संहिता के तहत प्रारूप, नियम अधिसूचित, अधिसूचना की तारीख से 45 दिन की अवधि के भीतर आपत्तियां और सुझाव दे सकते हैं

रायपुर. केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने सामाजिक सुरक्षा से संबंधित संहिता के तहत प्रारूप, नियमों को अधिसूचित कर दिया है. प्रारूप नियमों में कर्मचारी भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, ग्रेच्युटी, मातृत्व लाभ सामाजिक सुरक्षा और भवन तथा अन्य निर्माण कामगारों, असंगठित क्षेत्र के कामगारों आदि से संबंधित उपकर के बारे में संहिता में उल्लिखित प्रावधानों को लागू करने की व्यवस्था है.
मंत्रालय ने हितधारकों से इस बारे में आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए हैं. मंत्रालय ने कहा कि प्रारूप नियमों की अधिसूचना की तारीख से 45 दिन की अवधि के भीतर आपत्तियां और सुझाव दिए जा सकते हैं.
प्रारूप नियमों में केन्द्र सरकार के पोर्टल पर असंगठित कामगारों और प्लेटफाॅर्म कामगारों सहित आधार केंद्रित पंजीकरण की भी व्यवस्था है.

 



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