ध्वजारोहण में झंडा संहिता का पालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करें : कलेक्टर

जांजगीर-चांपा. 26 जनवरी गणतंत्र दिवस को सभी शासकीय कार्यालयों, सार्वजनिक भवनों में सुबह 7.30 बजे राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। इसके बाद राष्ट्रगान होगा।
कलेक्टर यशवंत कुमार ने ध्वजारोहण के दौरान झंडा संहिता का अनिवार्य रूप से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि फहराए जाने वाले तिरंगा धुला हुआ और साफ-सुथरा हो एवं ध्वजारोहण झंडा संहिता के प्रावधानों के तहत विधि सम्मत एवं सम्मानजनक ढंग से किया जाय। यह ध्यान रखा जाय कि राष्ट्रीय ध्वज के केशरिया रंग की पट्टी ऊपर हो और हरें रंग की पट्टी नीचे। ध्वजारोहण करते समय यह विशेष रूप से ध्यान रहें कि ध्वज फहराने के लिए उपयोग में की जाने वाली रस्सी सही ढंग से बांधी गई हो ताकि ध्वजारोहण करते समय कोई भी व्यवधान न हो।
कलेक्टर ने सभी कार्यालयों प्रमुखों से कहा है कि वे 26 जनवरी को सुबह ध्वजारोहण के पहले ध्वजारोहण का समुचित अभ्यास कर लें। यदि किसी कारण रस्सी फंस जाती है तो ध्वज को उतारा न जाए वरना किसी सहारे से ऊपर चढ़कर ध्वज व्यवस्थित किया जाय। ध्वज के ऊपरी सिरे को खंभे के शीर्षस्थ बिंदु पर रखें और उसे अच्छे ढंग से बांधा जाए ताकि ध्वज झुकने ना पाए। सूर्यास्त से पूर्व सम्मान पूर्वक ध्वज 26 जनवरी को उसी दिन उतारा जाए।
कलेक्टर ने निर्देशित किया है कि जिला प्रमुख अपने कार्यालयों एवं अधीनस्थ कार्यालयों में ध्वजारोहण की संपूर्ण व्यवस्था पूर्व से ही सुनिश्चित कर लें और इस आशय का प्रमाण पत्र 24 जनवरी को अपराह्न 2 बजे तक जिला कार्यालय में अतिरिक्त वरिष्ठ लिपिक के पास अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें कि ध्वजारोहण हेतु समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित कर ली गई है और निरीक्षण कर सन्तुष्टि की जा सकती है।
इसी प्रकार ध्वजारोहण के पश्चात अगले दिन यह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि 26 जनवरी को सूर्यास्त से पूर्व ध्वज सम्मानजनक ढंग से उतारा गया एवं ध्वजारोहण व गणतंत्र दिवस समारोह विधि सम्मत आयोजित किया गया।



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