निजी अस्पतालों में कोविड संक्रमितों के उपचार के लिए पैकेज दर निर्धारित, गाईडलाईन के उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

जांजगीर-चांपा. राज्य सरकार द्वारा निजी अस्पतालों में कोविड संक्रमित मरीजों के उपचार के लिए पैकेज दर निर्धारित किया गया है।
जिला मजिस्ट्रेट ने इस संबंध में सीएमएचओ, डीपीएम, सिविल सर्जन जिला अस्पताल एवं समस्त निजी चिकित्सालयों को पत्र जारी किया है। जारी पत्र में निर्धारित दर के अनुसार निजी अस्पतालों में शुल्क लेने के निर्देश दिए गए है.
पत्र में उल्लेख किया गया है कि निर्धारित पैकेज में कोविड पाजिटिव अथवा संदिग्ध मरीज की मृत्यु होने पर पार्थिव शरीर के स्टोरेज एवं कैरिज के लिए दर भी निर्धारित है। जारी गाईडलाईन के उल्लंघन पर एपिडेपिक डिसीज एक्ट 1997 तथा छत्तीसगढ़ पब्लिक एक्ट 1949 के अंतर्गत कार्यवाही करने के भी निर्देश दिए गए है।



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