जांजगीर-चाम्पा. जांजगीर तहसील के ग्राम पेंड्री निवासी गौरीशंकर कश्यप पिता उदयराम कश्यप ने स्वरोजगार के लिए गाय खरीदे थे। गौरीशंकर, राज्य डेयरी योजना के तहत दूध डेयरी का संचालन करता है। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी से उसने गायों की बीमा कराई थी।
बीमा की अवधि 16 जनवरी 2018 से 15 जनवरी 2021 तक थी। बीमा अवधि के दौरान ही एक-एक कर गौरीशंकर के चार गाय की मौत हो गई। गायों की मौत के बाद गौरीशंकर ने बीमा कम्पनी को सूचना देते हुए बीमा क्लेम के राशि की मांग की। बीमा कम्पनी द्वारा गौरीशंकर को क्लेम की राशि देने की बजाए उसे बेवजह परेशान करते हुए पल्ला झाड़ लिया गया। ऐसे में गौरीशंकर ने जिला उपभोक्ता आयोग की शरण ली। जिला उपभोक्ता आयोग में उसने परिवाद प्रकरण प्रस्तुत किया।
जिला उपभोक्ता आयोग की अध्यक्ष श्रीमती तजेश्वरी देवी देवांगन, सदस्य मनरमण सिंह, मंजूलता राठौर ने प्रकरण की सुनवाई की। दस्तावेजों का परीक्षण करने के साथ ही वादी और प्रतिवादी का पक्ष सुनने के बाद उपभोक्ता आयोग ने यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी को सेवा में कमी का दोषी पाया।
गौरीशंकर ने चारों गाय की बीमा राशि के लिए अलग- अलग परिवाद प्रस्तुत किया था। बीमा कम्पनी द्वारा अब चारों गायों के बीमा क्लेम का क्रमशः 52 हजार, 50 हजार, 48 हजार और 30 हजार रुपए भुगतान करना होगा। साथ ही हर प्रकरण में 10- 10 हजार एवम 5000रुपए मानसिक क्षतिपूर्ति और 3-3 हजार रुपए वाद व्यय भुगतान करने का आदेश दिया गया है।