धोखाधड़ी का आरोपी उत्तरप्रदेश से गिरफ्तार, भेजा गया जेल, तफ़्तीश में जुटी पुलिस

जांजगीर-चाम्पा. 26.07.21 को प्रार्थी गंगासागर कश्यप पिता सम्मेलाल कश्यप, उम्र 52 वर्ष साकिन भैंसमुड़ी, थाना नवागढ़ थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि इसके द्वारा जनवरी 2021 में किराना दुकान संचालित करने हेतु कैपिटल ट्रस्ट लिमिटेड बैंक जांजगीर से ₹30000 लोन लिया था, जिसे उक्त बैंक के पूर्व कर्मचारी द्वारा किस्त का पैसा पूरा पटा देने पर ₹100000 का और लोन मिलेगा, कहकर ₹15000 की ठगी की है.
इसकी
रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 287/21 धारा 420 भा.द.वि. पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक प्रशांत ठाकुर (भा.पु. से.), अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजय महादेवा (रा.पु.से.) एवं अनुविभागीय पुलिस अधिकारी श्रीमती दिनेश्वरी नंद(रा.पु.से.) द्वारा आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी हेतु दिशा निर्देश प्राप्त होने पर आरोपी की पतासाजी हेतु उत्तरप्रदेश टीम बनाकर भेजी गई थी.
उक्त टीम द्वारा आरोपी प्रदीप कुमार यादव पिता बृजमणी यादव उम्र 23 वर्ष दिधिया मेजा, थाना मांडा जिला प्रयागराज, उत्तरप्रदेश को आज को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है.
उक्त कार्रवाई में निरीक्षक देवेश सिंह राठौर, उप निरीक्षक योगेश पटेल, आरक्षक मोहन साहू का योगदान रहा.



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