जांजगीर-चाम्पा. पामगढ़ ग्राम पंचायत के सरपंच को एसडीएम ने धारा 40 के तहत हटा दिया था. इस मामले में हाईकोर्ट ने सरपंच को अंतरिम राहत देते हुए शिकायतकर्ताओं और अन्य पक्षों को नोटिस जारी किया है.
दरअसल, नियम विरुद्ध काम्प्लेक्स बनाने की शिकायत के बाद 15 दिनों पहले पामगढ़ सरपंच तेरस यादव को एसडीएम ने हटा दिया था. सरपंच ने कलेक्टर के समक्ष अपील की थी. कलेक्टर के आदेश को अपर आयुक्त बिलासपुर के समक्ष चुनौती दी गई थी, जिस पर अपर आयुक्त ने कलेक्टर के स्थगन आदेश को गलत ठहराया था.
इसके बाद सरपंच तेरस यादव ने हाईकोर्ट में चुनौती दी और फिर एकल पीठ ने सुनवाई करते हुए अपर आयुक्त के आदेश को आगामी तिथि तज स्थगित कर दिया गया है और शिकायतकर्ताओं के साथ ही अन्य पक्षों को हाईकोर्ट से नोटिस जारी किया गया है.