केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने बताया है कि पैन को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख 6 महीने बढ़ाकर 31 मार्च, 2022 कर दी गई है। इससे पहले अंतिम तिथि 30 जून से बढ़ाकर 30 सितंबर हुई थी। बकौल सीबीडीटी, निर्धारित समय में पैन कार्ड को अगर आधार से लिंक नहीं किया गया तो यह निष्क्रिय हो जाएगा।
इस संबंध में वित्त मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर दी है.