राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना : पंजीयन आज से प्रारंभ, पात्र हितग्राही इस तारीख तक करा सकेंगे पंजीयन, आज़ जिले की ग्राम पंचायतों में पंजीयन के लिए लिए गए आवेदन

जांजगीर-चांपा. जिले की ग्राम पंचायतों में आज राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत आवेदन लेने की कार्रवाई शुरू हो गई।
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना (वित्तीय वर्ष 2021-22) के संबंध में दिशा निर्देश के अनुसार पात्र हितग्रहियों का पंजीयन आज से प्रारंभ हो गया है। यह पंजीयन 30 नवम्बर तक किया जाएगा।
कलेक्टर जितेन्द्र शुक्ला के मार्गनिर्देशन में ग्राम पंचायत कार्यालयों में पंजीयन प्रारंभ हो गया है। पंजीयन के संबंध में भूअभिलेख शाखा द्वारा दिशानिर्देश जारी किया गया है। सभी पात्र हितग्राहियों का पंजीयन कराने के लिए प्रचार-प्रसार भी किया गया है। अंतिम रूप से चिन्हांकित हितग्राही परिवार के मुखिया को 6 हजार रूपये प्रति वर्ष अनुदान सहायता के रूप में प्रदान किया जाएगा। यह राशि बैंक खाते में ऑनलाइन भुगतान की जाएगी।
निगरानी और शिकायतों के निराकरण के लिए जिला स्तरीय समिति –
कलेक्टर की अध्यक्षता में योजना के सफल क्रियान्वयन, निगरानी और शिकायतों के निराकरण के लिए जिला स्तर पर अनुश्रवण समिति का गठन किया गया है। समिति के सदस्य सचिव जिला पंचायत सीईओ तथा प्रभारी अधिकारी भू-अभिलेख, उप संचालक कृषि, जिला श्रम अधिकारी, लीड बैंक अधिकारी और जिला सूचना अधिकारी (एनआईसी) समिति के सदस्य हैं। गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा पात्र परिवारों का पंजीयन, चिन्हाकंन, ग्राम सभा से सत्यापन एवं विभिन्न गतिविधियों को समयसीमा में सम्पादित करवाएंगे। क्रियान्वयन से संबंधित समस्याओं का निराकरण एवं प्राप्त शिकायतों का निराकरण भी समिति के माध्यम से किया जाएगा।
ग्राम पंचायतों में लिए गए आवेदन –
राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के लिए जिले के ग्राम पंचायत कर्रा, धाराशिव, अवरिद, दर्री सहित विभिन्न ग्राम पंचायतों सहित जिले की अन्य ग्राम पंचायतों में हितग्राहियों से आवेदन लिए गए। योजना के क्रियान्वयन एवं पात्रता के संबंध में प्रचार प्रसार के लिए बैठकों का आयोजन हुआ।
भुईयां रिकार्ड के आधार पर होगा परीक्षण –
जारी आदेश के अनुसार योजना के पात्र हितग्राही परिवारों का पंजीयन 30 नवम्बर तक निर्धारित पोर्टल में किया जा रहा है। हितग्राही परिवार आवश्यक दस्तावेज ग्राम पंचायत सचिव के पास जमा कर रहे है। जनपद पंचायत कार्यालय में निर्धारित पोर्टल में अपडेट किया जाएगा। भूमिधारिता के संबंध मे पुनः परीक्षण तहसीलदार, नायब तहसीलदार द्वारा भुईया रिकार्ड को आधार मानते हुए किया जाएगा।
आवश्यक दस्तावेज –
पंजीयन के लिए हितग्राही परिवार के मुखिया का आधार नंबर, मोबाईल नंबर, बैंक पासबुक की छायाप्रति ग्राम पंचायत सचिव के माध्यम से लिया जा रहा है। त्रुटिसुधार के लिए 15 दिवस का समय दिया जाएगा। गांव के चरवाहा, बढ़ई, लोहार, मोची, नाई, धोबी, पुरोहित जैसे पौनी-पसारी व्यवस्था से जुड़े परिवार, वनोपज संग्राहक परिवार जिनके पास कृषि भूमि नही है, वे भी योजना में शामिल किये जाएंगे।



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