कीटनाशी अधिनियम और बिना लाइसेंस के उर्वरकों का विक्रय, कृषि केंद्र किया गया सील, कृषि विभाग की टीम ने की कार्रवाई

जांजगीर-चांपा. कृषि विभाग की जिला स्तरीय पौध संरक्षण और औषधि निरीक्षण जांच टीम द्वारा जैजैपुर स्थित मेसर्स कुशल कृषि केंद्र द्वारा कीटनाशी अधिनियम और उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण आदेश के उल्लंघन करने पर कृषि केंद्र को आज सील करने की कार्रवाई की गई।
जिले में नकली कीटनाशक की कालाबाजारी पर नकल कसने बिना लाइसेंस एवं प्रिंसिपल सर्टिफिकेट प्रमाणीकरण के एवं कीटनाशक औषधि विक्रय पर कलेक्टर जितेन्द्र शुक्ला के निर्देशानुसार उप संचालक कृषि एमआर तिग्गा के मार्गदर्शन में जिला स्तरीय पौध संरक्षण औषधि निरीक्षण दल के नोडल अधिकारी आर. एन. गांगे सहायक संचालक कृषि शिव कुमार राठौर, कृषि विकास अधिकारी (निरीक्षक) और सूरज राठौर, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी द्वारा जिले में लगातार कीटनाशक दवाईयों के प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर कार्यवाही की जा रही है।
इस क्रम में आज जिले के विकासखण्ड जैजैपुर के मेसर्स कुशल कृषि केन्द्र जैजैपुर का औचक निरीक्षण किया गया। जिसमें मेसर्स कुशल कृषि केन्द्र द्वारा लगभग आठ कम्पनी के उत्पाद, बिना रजिस्ट्रेशन एवं बिना पीसी के विक्रय करते पाया गया। इसके अतिरिक्त निरीक्षण में बिना स्टाक पंजी के उत्पादों का आवक-जावक दर्शाया जाना पाया गया। विक्रेता के प्रतिष्ठान में भ्रामक मूल्य सूची चस्पा की गई थी । जिसमें किसी भी उत्पाद का सही मूल्य दर्शित नहीं पाया गया। कुशल कृषि केंद्र द्वारा बिना बिल के कृषकों को कीटनाशक वितरण किया जा रहा है, जो कि कीटनाशी अधिनियम 1968 के नियम 1979 के नियम 10 (4) (ए) एवं 13 (21) (बी) का उल्लघंन है। विक्रेता के द्वारा बिना खाद लायसेंस के सल्फर नामक खाद का विक्रय किया जा रहा है जो उर्वरक गुण नियंत्रण आदेश 1985 की धारा खण्ड 8 (2) एवं 11 का भी उल्लघन है।
उपरोक्त नियमों के उल्लंघन करने पर विक्रेता के प्रतिष्ठान को पौध संरक्षण औषधि निरीक्षण दल के द्वारा कार्यवाही करते हुए अगामी आदेश तक प्रतिष्ठान को सील कर दिया गया।



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