जांजगीर-चाम्पा. थाना हसौद निवासी पीड़िता ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि दिनांक 05/10/21 से दिनांक 06/11/21 के मध्य आरोपी राजू चौहान पिता जगन्नाथ चौहान उम्र 27 वर्ष साकिन रनपोटा थाना हसौद के द्वारा आये दिन पीड़िता को स्कूल आते जाते समय छेड़ता था, जिसका पीड़िता विरोध करती थी। इसी बीच आरोपी राजू चौहान के द्वारा पीड़िता का नहाते समय अपने मोबाइल फ़ोन से वीडियो बनाकर अपने एप्पल 6 आईफोन से इंस्ट्राग्राम में वीडियो अपलोड करके इंटरनेट में वायरल कर दिया है कि रिपोर्ट पर थाना हसौद में अपराध क्रमांक 125/21 धारा 354,354(ग) 506,509 (ख) ipc व 67,67 (a) आई टी अधिनियम एवं 12 pocso एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था।
पुलिस अधीक्षक प्रशांत ठाकुर (भा पु से) के द्वारा प्रकरण की अग्रिम विवेचना करने व आरोपी की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु प्रकरण की डायरी थाना प्रभारी शिवरीनारायण को दिए जाने उपरांत अग्रिम विवेचना क्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजय महादेवा( रापुसे) एवं उप पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) निकोलस खलखो (रापुसे) के कुशल मार्गदर्शन में थाना प्रभारी रविन्द्र अनन्त के कुशल नेतृत्व में आरोपी राजू चौहान पिता जगन्नाथ चौहान उम्र 27 वर्ष साकिन ग्राम रनपोटा थाना हसौद जिला जांजगीर चाम्पा को आज दिनांक 23/11/21 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।
प्रकरण में आरोपी से दो नग मोबाइल (1) एप्पल 6 आईफोन एवं (2)जिओ कीपैड मोबाइल को जप्त किया गया है।
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