छत्तीसगढ़ : धमतरी, दुर्ग, जांजगीर-चाम्पा सहित इन 4 जिलों में धारा 144 लागू, सार्वजनिक और सामाजिक कार्यक्रमों पर लगी रोक… विस्तार से पढ़िए…

रायपुर. छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे है। अलग-अलग जिलों से बड़ी संख्या में संक्रमितों की पुष्टि हो रही है। सीएम भूपेश बघेल के निर्देश के बाद राज्य के कई जिलों में धारा 144 लागू कर दी है। इनमें धमतरी, दुर्ग, कवर्धा, राजनांदगांव, गरियाबंद, जांजगीर-चांपा, मुंगेली और कोरिया शामिल है। इन जिलों के कलेक्टरों ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। इन चारो जिलों में सार्वजनिक और सामाजिक कार्यक्रमों पर रोक लगा दी गई है। होटल-रेस्टोरेंट, सिनेमा, जिम, मैरिज हाल एक तिहाई क्षमता के साथ संचालित होंगे।



इसे भी पढ़े -  युवा कांग्रेस ने मनाया श्रीमती सोनिया गांधी का जन्मदिवस मातृ शक्ति सम्मान दिवस के रूप में

दुर्ग कलेक्टर की ओर से जारी आदेश के मुताबिक अन्य राज्यों से आने वालों का 72 घंटों का RTPCR जांच रिपोर्ट रिपोर्ट दिखाना होगा। इसके साथ ही विदेश से आने वालों को स्वास्थ्य विभाग को जानकारी देनी होगी ।

कोरिया जिले में भी सार्वजनिक और सामाजिक कार्यक्रम नहीं होंगे। सिनेमा, मैरिज हाल, कोचिंग सेंटर एक तिहाई क्षमता के साथ संचालित होंगे। वैवाहिक कार्यक्रम में 100 लोग, अंत्येष्टि में 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे।

इसे भी पढ़े -  मनरेगा संशोधन के खिलाफ युवा कांग्रेस का बिगुल, युवा महापंचायत की घोषणा, कांग्रेस जिलाध्यक्ष पंकज शुक्ला ने प्रेस वार्ता में NOB फॉर्म किया लॉन्च

error: Content is protected !!