लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बेटियों के लिए भाग्य लक्ष्मी योजना की शुरूआत की है। इस योजना के जरिए राज्य सरकार आर्थिक रूप से काफी कमजोर वर्ग के लोगों के घर बेटी के जन्म पर माता-पिता को आर्थिक सहायता प्रदान करती है। क्या है भाग्य लक्ष्मी योजना और इसका लाभ कैसे लिया जा सकता है, आइए जानते हैं सबकुछ विस्तार से…
भाग्य लक्ष्मी योजना का लाभ गरीबी रेखा के नीचे यानी बीपीएल कार्ड धारकों को ही दिया जाता है। बेटी के जन्म से ही ये योजना एक्टिव हो जाती है और 21 साल की उम्र में मेच्योर हो जाती है। सबसे पहले बेटी के जन्म लेते ही मां को बेटी के लिए 5100 रुपए दिए जाते हैं, ताकि परवरिश में किसी तरह की दिक्कत ना हो। इसके साथ ही बीच-बीच में सरकार बेटी को पढ़ाई के लिए भी पैसे देती रहती है।
भाग्य लक्ष्मी योजना के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करें ?
इस योजना में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपको किसी नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर सेंटर यानी ई-मित्र सेंटर में जाना होगा। खास बात ये है कि इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन भी बिल्कुल फ्री है।
भाग्य लक्ष्मी योजना के लिए किन दस्तावेजों की होगी जरूरत ?
इसके लिए आपके पास यूपी का निवास प्रमाण पत्र, बेटी का जन्म प्रमाण पत्र, माता-पिता का आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, घर के पते का प्रूफ, बैंक अकाउंट डिटेल्स होना जरूरी है।
कैसे मिलता है भाग्य लक्ष्मी योजना का लाभ?
-बेटी का जन्म पर सरकार 50,000 रुपए का बांड देती है।
-ये बांड 21 साल बाद मेच्योर होकर 2 लाख का हो जाता है।
-इसके अलावा बेटी की जन्म के समय उसकी परवरिश के लिए मां को 5100 रुपए अलग से दिए जाते हैं।
-बेटी के कक्षा 6 में आने पर उसके खाते में 3,000 रुपए डाले जाते हैं।
-कक्षा 8 में पहुंचने पर 5,000 रुपए का फायदा दिया जाता है।
-कक्षा 10 में पहुंचने पर बेटी के खाते में 7,000 रुपए डाले जाते हैं।
-कक्षा 12वीं में आने पर 8,000 रुपए का योगदान सरकार की ओर से दिया जाता है।