नई दिल्लीः Aadhar and pan card link पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने की आखिरी तारीख अब नजदीक आ गई है। आयकर विभाग ने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने के लिए 31 मार्च तक का समय दिया है। इस तारीख को आने में अब केवल 2 दिन बचे है। अगर आपने अभी तक ये बहुत जरूरी काम पूरा नहीं किया है तो जल्द से जल्द लिंकिंग करा लीजिए। अगर कोई व्यक्ति इस तारीख तक पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करता है, तो उसे बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है।
देना पड़ सकता है जुर्माना
Aadhar and pan card link 31 मार्च 2022 तक पैन को आधार से लिंक करने की डेडलाइन तय की गई है। ऐसे में अगर आपका पैन आधार से लिंक नहीं है तो अपने डाक्यूमेंट्स को लिंक करा लें। अगर आपने पैन को आधार से लिंक डेडलाइन के पहले नहीं कराया तो आपको 10 हज़ार रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है।अगर आपका पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं है तो 31 मार्च तक अपने दस्तावेज को लिंक करवा लें ताकि आपको 10,000 रुपये का जुर्माना न भरना पड़े।
नहीं भर पाएंगे इनकम टैक्स रिटर्न
अगर कोई व्यक्ति 31 मार्च, 2022 तक पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करता है तो उसे कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इनकम टैक्स से जुड़े नियमों के अनुसार, इन दोनों डॉक्युमेंट्स को लिंक नहीं करने पर आपका पैन कार्ड (PAN Card) इनवैलिड हो जाएगा। इसके बाद आप इनवैलिड पैन के साथ नया अकाउंट नहीं खुलवा पाएंगे और ना ही इनकम टैक्स रिटर्न भर पाएंगे।
Aadhaar को PAN से लिंक करने का तरीका
1. सबसे पहले इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉग ऑन कीजिए।
2. अब लेफ्ट पैनल में क्विक लिंक्स सेक्शन में आपको ‘Link Aadhaar’ का ऑप्शन मिलेगा।
3. यहां PAN, Aadhaar No, आधार कार्ड में दर्ज नाम, मोबाइल नंबर डालिए। अब चेकबॉक्स पर क्लिक कीजिए। इसके बाद Link Aadhaar पर क्लिक कीजिए।