जरूरत की बात: हिट एंड रन मामले में मौत होने पर परिजनों को मिलता है इतने लाख का मुआवजा, जानें इसके बारे में सबकुछ

भारत में दुनिया के केवल एक फीसदी वाहन हैं, ऐसे में आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सड़कों पर वाहन दुर्घटनाओं के चलते होने वाली मौतों में विश्व भर में 11 प्रतिशत मौत भारत में ही होती हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार देश में सालाना करीब साढ़े चार लाख सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। इनमें डेढ़ लाख लोगों की मौत हो जाती है। इसमें से कई मामले हिट एंड रन के होते हैं। ऐसे में सरकार ने दुर्घटनाओं में मारे जाने वाले लोगों के परिजनों के लिए राहत की खबर सुनाई है। दरअसल, एक अप्रैल से ‘हिट ऐंड रन’ मामले में पीड़ित की मौत होने पर उसके परिजनों को दिया जाने वाला मुआवजा आठ गुना बढ़ाया जा रहा है, जिसके बाद ये दो लाख रुपये हो जाएगा। इस बात की जानकारी सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की एक अधिसूचना में दी गई है। इतना ही नहीं हिट ऐंड रन मोटर दुर्घटना योजना के पीड़ितों को मुआवजा देने के तहत सरकार ने एक योजना के आरंभ का भी एलान किया है।



जानकारी के मुताबिक सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने ऐसे मामलों में गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को दिए जाने वाले मुआवजे की राशि को 12,500 रुपये से बढ़ाकर 50 हजार रुपये कर दी है। दरअसल, यदि कोई वाहन चालक सड़क पर चल रहे व्यक्ति को टक्कर मारकार भाग जाता है, तो इस दुर्घटना को हिट एंड रन कहा जाता है।

वहीं मंत्रालय ने बताया कि इस योजना का नाम ‘हिट ऐंड रन मोटर दुर्घटना योजना के पीड़ितों को मुआवजा 2022’ होगा, जिसे एक अप्रैल 2022 से प्रभावित किया जाएगा। एक विज्ञप्ति के अनुसार रविवार को मंत्रालय ने बताया कि ‘हिट ऐंड रन’ मोटर दुर्घटना के पीड़ितों को मुआवजा देने संबंधी अधिसूचना 25 फरवरी 2022 को जारी की गई है।

मुआवजे में हुआ इजाफा

आठ गुना बढ़ाया गया कंपन्सेशन
इसके तहत क्षतिपूर्ति राशि में भी वृद्धि की गई है। ये राशि गंभीर रूप से घायलों को दी जाती है। इसमें 50 हजार रुपये के मुआवजे की सुविधा दी गई है और मौत के मामले में 25 हजार रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर दी गई है।

विज्ञप्ति में मंत्रालय ने कहा है कि ये योजना 1 अप्रैल 2022 से क्षतिपूर्ति योजना, 1989 का स्थान लेगी। विज्ञप्ति में ये भी बताया गया है कि मुआवजे के लिए आवेदन और पीड़ितों का भुगतान करने की प्रक्रिया के लिए भी एक समयसीमा तय की गई है।

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