छत्तीसगढ़: संपत्ति की रजिस्ट्री को लेकर शासन ने जारी की नई गाइड लाइन, अब 40 नहीं 30 फीसदी मिलेगी छूट

रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार ने संपत्ति की रजिस्ट्री को लेकर नई गाइड लाइन जारी की है जिसके अनुसार कलेक्टर गाइड लाइन रेट में छूट को कम किया गया है।

 



 

 

new guide line registry of property: नई गाइडलाइन के अनुसार रेट में 40 प्रतिशत छूट को कम करके अब उसे 30 प्रतिशत किया गया है, स्टांप ड्यूटी में लोगों को राहत मिली है। स्टंप ड्यूटी को 5 प्रतिशत से घटा कर 4 प्रतिशत किया गया है।

इसे भी पढ़े -  Janjgir Big Update : तरबूज खाने से बच्चे की कथित मौत का मामला, खाद्य प्रशासन को तरबूज की सैम्पल रिपोर्ट मिली, रिपोर्ट में ये बातें सामने आई, पढ़िए पूरी खबर...
error: Content is protected !!