PM Kisan: किसानो को लेकर आई बड़ी अपडेट, अब नहीं मिलेगा इस योजना का लाभ

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (Prime Minister Kisan Samman Nidhi Scheme) के माध्यम से किसानों को हर 4 महीने में 2000 रुपए की किस्त दी जाती है। इस तरह वर्ष भर में 6000 रुपए दिए जाते है। लेकिन अब अगली किस्त कुछ किसानों को नहीं प्राप्त होगी। ऐसे में यह जानना आवश्यक है कि आखिर किन किसानों को इस बार की किसत नहीं प्राप्त होगी। वही चर्चा यह भी है कि किसान सम्मान निधि के लिए सरकार की तरफ से अप्रूवल हुआ है। ऐसे में किसान सम्मान निधि की अगली किस्त कब प्राप्त होगी नहीं कहा जा सकता।

 



क्या है कारण- जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (Prime Minister Kisan Samman Nidhi Scheme) की ग्यारहवीं किस्त सरकार की तरफ से अप्रूवल न मिलने की वजह से अधर में लटक सकता है। लोगों द्वारा उठाया जा रहा है कि पीएम किसान सम्मन निधि का स्टेटस चेक करने पर वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट प्रदर्शित हो रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि पीएम किसान सम्मान निधि की 11वीं क़िस्त (11th installments) प्राप्त होने में समय लग सकता है।

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12 करोड़ किसान लाभान्वित-आंकड़ों की बात करें तो पीएम किसान सम्मान निधि में अब तक 11 करोड़ 78 लाख किसानों का रजिस्ट्रेशन (PM Kisan Registration 2022) कर लाभान्वित किया गया है। किसान पोर्टल (PM Kisan Portal) पर करीब 12 करोड़ 50 लाख से अधिक किसानों का रजिस्ट्रेशन किया गया है। इन सभी किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 2000 रुपए हर 4 माह में दिया जाता है। वर्ष भर में केंद्र सरकार 6 हजार रुपए किसानों के खाते में डाल रही है।

हटाए जा रहे अपात्र किसानों के नाम– किसान सम्मान निधि में कई ऐसे लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पाने के हकदार नहीं हैं। इन अपात्र किसानों का नाम हटाने के लिए कवायद शुरू कर दी गई है। उन किसानों को अपात्र घोषित किया गया है जो किसान परिवार किसी भी तरह का टैक्स देते हैं। साथ ही बताया गया के इस योजना का लाभ उन लोगों को नहीं मिलेगा जो इनकम टैक्स भर रहे हैं।

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-साथ ही बताया गया है कि उन किसानों को पीएम किसान योजना का लाभ नहीं मिलेगा जो अपनी कृषि की जमीन का अन्य कार्यों में उपयोग कर रहे हैं।
-दूसरे के खेत पर किसानी का काम करने वाले जिनका जमीन पर मालिकाना हक नहीं है उन्हें भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। साथ ही बताया क्या है कि अगर कोई खेती की जमीन का मालिक है और सरकारी कर्मचारी है यह रिटायर हो चुका है। वहीं अगर मौजूदा विधायक या सांसद है तो वह भी योजना का लाभ लेने के लिए अपात्र है।
-इस योजना का लाभ लेने के लिए जमीन स्वयं के नाम पर होना आवश्यक है। अगर आप की पुश्तैनी जमीन दादाजी के नाम पर है तो इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
-वही कहा गया है कि प्रोफेशनल रजिस्टर्ड डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

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