हेलमेट पहनने के बाद भी कट सकता है आपका चालान, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने यातायात नियमों में किया बदलाव.. पढ़िए

नई दिल्ली: Changes Traffic Rules अक्सर देखा गया है कि जल्दबाजी के चलते वाहन चालक ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हैं। नियमों का उल्लंघन करने के चलते वाहन चालक लागातार सड़क हादसे का शिकार होते हैं। देखा जाए तो हर साल सड़क हादसे में लाखों की जान चली जाती है। हालांकि यातायात पुलिस लगातार वाहन चालकों से नियमों का पालन करने का निर्देश देते हैं।

 



 

सड़क हादसे में कमी लाने के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने यातायात नियमों में बड़े बदलाव किए हैं।अब तक आपने देखा होगा कि हेलमेट नहीं लगाने पर पुलिस आपका चालान करती है, लेकिन अब अगर आप हेलमेट लगाए हैं तो भी आपका चालान कट सकता है। दरअसल नए नियमों के अनुसार अब हेलमेट सही तरीके से नहीं लगाने पर भी चालान कट सकता है। यह चालान भी कोई छोटा-मोटा नहीं बल्कि 2 हजार रुपए का होगा। आप यह बात पढ़कर हैरान हो रहे होंगे लेकिन यह सच है।बिना ISI मार्क वाला हेलमेट पहनने पर 1 हजार का चालान

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मंत्रालय के नियमों के मुताबिक देश में दोपहिया वाहनों के लिए केवल BIS-प्रमाणित हेलमेट के निर्माण और बिक्री की अनुमति है। यानी आपको बाइक-स्कूटर चलाते वक्त केवल ISI मार्क वाला हेलमेट ही पहनना होगा। अगर आप दोपहिया चलाते वक्त कोई घटिया क्वालिटी का या बिना ISI मार्क वाला हेलमेट पहने मिलते हैं तो मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 194D MVA के तहत आप पर 1 हजार रुपए का चालान किया जा सकता है।
पट्टी नहीं लगाने पर भी 1 हजार रुपए का जुर्माना

 

यही नहीं, अगर आपने हेलमेट (Helmet) पहने होने के बावजूद उसे सिर से बांधे रखने वाले पट्टी टाइट करके नहीं पहनी है तो भी आप पर 1 हजार रुपए का जुर्माना लग सकता है। कुल मिलाकर इस बात को ऐसे समझिए कि आप बिना ISI मार्क वाला हेलमेट पहनकर घर से निकलते हैं और उस हेलमेट की पट्टी भी नहीं बांधते हैं तो सिर पर हेलमेट होने के बावजूद आपका 2 हजार रुपए का चालान कट जाएगा। आप ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को चाहें कितनी भी दलील दें लेकिन चालान कुछ ही सेकंड में आपके हाथों मे आ जाएगा।

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बच्चों की सुरक्षा के लिए भी बनाए गए ये नियम

केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अपने कुछ नियमों में हाल में बदलाव भी किए हैं। नए नियमों के मुताबिक अब दोपहिया पर बच्चों को ले जाते वक्त उनके लिए स्पेशल हेलमेट (Helmet) और हार्नेस बेल्ट का इस्तेमाल करना अनिवार्य होगा। यह बेल्ट बच्चों को चलते बाइक-स्कूटर पर गिरने से रोकती है। इसके साथ ही बच्चों के साथ ट्रैवल करने पर वाहनों की स्पीड भी 40 किमी प्रति घंटा नियत कर दी गई है। ऐसा न करने पर ड्राइविंग लाइसेंस 3 महीने तक सस्पेंड करने के साथ ही 1 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

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