छत्तीसगढ़: महिला कांग्रेस विधायक पर FIR दर्ज, लाखों की धोखाधड़ी के मामले में दर्ज हुआ प्रकरण, क्या है पूरा मामला पढ़िए..

दुर्ग: कांग्रेस विधायक के खिलाफ कोर्ट ने धोखाधड़ी के मामले में केस दर्ज करने का निर्देश दिया है। इंजीनियरिंग इंस्टीच्यूट में डायरेक्टर बनाने के नाम पर एक महिला से 23 लाख रूपये ठगने के मामले में ये मामला दर्ज किया गया है।

 



 

 

 

 

 

दुर्ग के पुरई में गर्व इंस्टीच्यूट आफ टेक्नोलॉजी में लक्ष्मी ध्रुव डायरेक्टर थी, इसी दौरान पूर्णिमा ठाकुर नाम की महिला को विधायक लक्ष्मी ध्रुव ने डायरेक्टर बनाने का लालच दिया और उसके एवज में 23 लाख 50 हजार रूपये ले लिये, लेकिन डायरेक्टर नहीं बनाया।

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सिहावा से 2018 में लक्ष्मी ध्रुव कांग्रेस की टिकट पर विधायक बन गयी। आरोप है कि 2010-2018 तक वो वो दुर्ग के पुरई के जीआईटी में अध्यक्ष थी। इस मामले को लेकर लक्ष्मी ध्रुव के खिलाफ महिला ने कई जगह पर शिकायत की थी। राज्यपाल को भी ज्ञापन दिया था, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। जिसके बाद मामले में कोर्ट में याचिका दायर किया। कोर्ट के निर्देश पर विधायक लक्ष्मी ध्रुव के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

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