रांची. निलंबित IAS को जमानत मिल गयी है। छात्रा को KISS लेने के मामले में गिरफ्तार IAS सैय्यद रियाज अहमद को एडीजे कोर्ट से जमानत मिल गयी।
आईआईटी की छात्रा ने SDM रहते IAS पर पार्टी के दौरान किस करने और छेड़खानी का आरोप लगाया था। एडीजे संजय कुमार की अदालत में सुनवाई के बाद उन्हें जमानत दे दी गई है ।
41 सीआरपीसी का कंप्लायंस प्रॉपर नहीं होना और 12 दिन की रिमांड अवधि को कंसीडर करके कोर्ट ने आईएएस रियाज अहमद को राहत दी है । रियाज अहमद कोर्ट के फैसले के बाद जेल से बाहर आ गये हैं।
2019 बैच के IAS पर छेड़खानी का आरोप
इससे पहले अनुमंडल पदाधिकारी रियाज अहमद (भाप्रसे) के विरुद्ध सेक्सुअल हैरेसमेंट का मामला खूंटी थाना में दर्ज किया गया। मामला 2 जुलाई का हैं। 1 जुलाई की रात को एसडीओ ने आईआईटी के छात्र छात्राओं को अपने आवास में पार्टी के लिए बुलाया था । पार्टी में मौजूद सभी का एक साथ खाना पीना हुआ इसके साथ ड्रिंक्स का भी सेवन किया गया ।
उसके बाद पीड़िता और एसडीएम कुछ देर के लिए अलग हो गए । 2 जुलाई की सुबह लगभग 6:00 बजे पीड़िता को किस किया और आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे इसी दौरान छात्रा वहां से भागने में कामयाब हो गई , और अपने साथियों के साथ एसडीएम आवास से बाहर निकल गई।
पीड़ित छात्रा हिमाचल प्रदेश की रहने वाली है और आईआईटी की पढ़ाई कर रही है जिला में 20 दिनों से 20 छात्र और छात्राएं किसी ट्रेनिंग को लेकर खूंटी में आए हुए थे। जानकारी के अनुसार जिला प्रशासन द्वारा किसी कार्यक्रम को लेकर ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया था फिलहाल पीड़िता की शिकायत पर 14/ 22 कांड संख्या दर्ज किया गया है और 354 (A) और 509 आईपीसी के अलावा अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया गया है और पीड़िता का 164 के तहत बयान दर्ज किया गया है एसपी ने बताया कि आगे की कार्रवाई की जा रही है।