Relief to TV anchor Rohit: राहुल गांधी के वीडियो को गलत संदर्भ में दिखाने का मामला, टीवी एंकर रोहित को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई पर लगाई रोक

नयी दिल्ली. उच्चतम न्यायालय ने विभिन्न राज्यों के प्राधिकारियों को एक समाचार चैनल के एंकर रोहित रंजन के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने से शुक्रवार को रोक दिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के वीडियो को ‘गलत संदर्भ में दिखाने’ के मामले में रंजन के खिलाफ कुछ राज्यों में प्राथमिकी दर्ज की गई हैं।



एंकर रंजन ने सभी प्राथमिकियों को एक साथ नत्थी करने और कठोर कार्रवाई से संरक्षण दिए जाने का अनुरोध करते हुए याचिका दायर की है। इस याचिका पर शीर्ष अदालत ने अटॉर्नी जनरल के कार्यालय के जरिए केंद्र समेत कई पक्षों को नोटिस भी जारी किए।

इसे भी पढ़े -  Sakti Constable Suspend : आरक्षक को SP अंकिता शर्मा ने निलंबित किया, ...इस वजह से आरक्षक पर बड़ी कार्रवाई, देखिए आदेश...

न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति जे के माहेश्वरी की अवकाशकालीन पीठ ने याचिका पर नोटिस जारी करते हुए कहा कि इस बीच, प्रतिवादी प्राधिकारी एक जुलाई को प्रसारित कार्यक्रम के संबंध में याचिकाकर्ता को हिरासत में लेने की कठोर कार्रवाई नहीं करेंगे।

गांधी के वीडियो को गलत संदर्भ में दिखाने के मामले में रंजन के खिलाफ कुछ राज्यों में प्राथमिकी दर्ज की गई हैं। रंजन ने वीडियो प्रसारित होने के बाद माफी मांगी थी और इस समाचार कार्यक्रम को वापस ले लिया गया था।

इसे भी पढ़े -  JanjgirChampa Big News : अकलतरा में फिर चाकूबाजी, JSW पॉवर प्लांट में कार्यरत व्यक्ति पर हमला, बदमाशों का पता लगाने CCTV खंगाल रही पुलिस

error: Content is protected !!