बेंगलुरु. कर्नाटक में एक भाजपा विधायक को चुनाव आयोग में गलत जानकारी देने के केस में दोषी पाया गया है। जिसके बाद कोर्ट ने बीजेपी विधायक को दो माह की सजा सुना दी है। इसके साथ ही 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। बीजेपी विधायक पर चुनाव आयोग में दाखिल हलफनामे में जानकारी छिपाने का आरोप था।
मिली जानकारी के अनुसार चिकपेट से विधायक उदय गरुड़ाचार को स्थानीय कोर्ट ने चुनाव आयोग में गलत जानकारी दाखिल करने का दोषी पाते हुए 2 महीने की सजा सुनाई। चुनाव आयोग में दाखिल हलफनामे में बीजेपी विधायक ने अपने ऊपर दर्ज आपराधिक मामलों और व्यावसायिक हितों से जुड़ी जानकारी छिपाई थी
प्रशांत नाम के शख्स ने विधायक पर जानकारी छिपाने का आरोप लगाया था, उसने उदय गरुड़ाचार के खिलाफ अक्टूबर 2020 में एक शिकायत दर्ज कराई थी, इस मामले में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 125A के तहत मामला दर्ज किया गया था। अब इस मामले में कोर्ट ने बीजेपी विधायक को दोषी पाया है और जेल भेज दिया है।