Income Tax Return: फ‍िर बढ़ी ITR फाइल करने की अंत‍िम तारीख, अब इस डेट तक भर सकेंगे इनकम टैक्‍स र‍िटर्न?

ITR Filing: फाइनेंस म‍िन‍िस्‍ट्री की तरफ से इनकम टैक्‍स र‍िटर्न (Income Tax Return) फाइल करने की अंत‍िम त‍िथ‍ि ए‍क बार फ‍िर बढ़ा दी गई है. लेक‍िन व‍ित्‍त मंत्रालय की तरफ से तारीख में क‍िए गए बदलाव का फायदा कंपन‍ियों को म‍िलेगा. मंत्रालय ने कंपनियों द्वारा आकलन वर्ष 2022-23 (Assesment Year 2022-23) के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की समयसीमा बढ़ाकर 7 नवंबर कर दी है. जिन कंपनियों को खातों का ऑडिट कराना जरूरी है, उनके लिए पहले आईटीआर फाइल करने की आखिरी त‍िथ‍ि इससे पहले 31 अक्टूबर थी.

 



 

 

 

7 नवंबर, 2022 तक फाइल कर सकेंगे आईटीआर
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने एक नोट‍िफ‍िकेशन में कहा कि पिछले महीने ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की समयसीमा बढ़ाई गई थी, इसलिए आईटीआर दाखिल करने की समयसीमा भी बढ़ा दी गई है. सीबीडीटी ने कहा, ‘आकलन वर्ष 2022-23 (Assesment Year 2022-23) के लिए अधिनियम की धारा 139 की उप-धारा (1) के तहत आय का ब्योरा देने की तिथि बढ़ा दी गई है, यह पहले 31 अक्टूबर थी. इसे अब बढ़ाकर 7 नवंबर, 2022 कर दिया गया है.’

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ऐसी कंपन‍ियों के ल‍िए 30 नवंबर आख‍िरी तारीख
घरेलू कंपनियों को फाइनेंश‍ियल ईयर 2021-2022 के लिए 31 अक्टूबर, 2022 तक आयकर रिटर्न दाखिल करना जरूरी है. उन कंपनियों के लिए आईटीआर दाखिल करने की नियत तारीख 30 नवंबर, 2022 होगी, जिनकी स्थानांतरण मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया चल रही है.

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फेस्‍ट‍िव सीजन में म‍िलेगी राहत
एएमआरजी एंड एसोसिएट्स के निदेशक (कंपनी और अंतरराष्ट्रीय कर) ओम राजपुरोहित ने कहा कि समयसीमा में विस्तार त्योहारी सीजन के दौरान बहुत जरूरी राहत प्रदान करेगा. पिछले महीने सीबीडीटी ने ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की समयसीमा सात दिन बढ़ाकर 7 अक्टूबर कर दी थी.

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