छत्तीसगढ़ : परिवार के एक ही सदस्य को मिलेगा बेरोजगारी भत्ता, अगर हुआ ऐसा तो कट जाएगा नाम, सरकार ने जारी किए नियम… पढ़िए विस्तार से, बेरोजगारी भत्ता देने क्या-क्या बनाए गए नए नियम… किन्हें-किन्हें नहीं मिलेगा बेरोजगारी भत्ता…

रायपुर. छत्तीसगढ़ के बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आई हैं. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा के अनुसार बेरोजगारी भत्ता देने के लिए रोजगार विभाग ने आदेश जारी कर दिया है.



इन युवाओं को मिलेगा बेरोजगारी भत्ता
प्रदेश के 12वीं पास बेरोजगारों को अप्रैल महीने से हर माह 2500 रुपए दिया जाएगा. इसके साथ ही यदि उन्हें एक वर्ष के बाद भी कोई जॉब या नौकरी नहीं मिलेगी तो यह अवधि 1 वर्ष के लिए बढ़ा दी जाएगी. हालांकि, दो साल से ज्यादा बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान नहीं होगा.

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1 अप्रैल से देय होगा भत्ता
बेरोजगारी भत्ते के लिए वे युवा ही पात्र होंगे, जिनके परिवार की वार्षिक आमदनी ढाई लाख से कम हो। एक परिवार से एक ही व्यक्ति को भत्ता दिया जाएगा, जो 1 अप्रैल से देय होगा. इसके साथ ही, सरकारी या निजी किसी भी नौकरी का ऑफर मिलने के बाद भी नौकरी ठुकराने वाले अपात्र हो जाएंगे.

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