जुर्माने और परेशानी से बचना चाहते हैं तो 31 March से पहले जरूर पूरे कर लें ये 5 काम

Financial Work Before 31 March 2023: देश में फाइनेंशियल ईयर (Financial Year) 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है. मार्च महीना के खत्म होने में कुछ ही दिन बचे हैं. सरकार की तरफ से फाइनेंशियल ईयर के आखिरी महीने में कुछ जरूरी काम को निपटाने की डेडलाइन भी जारी की गई है, अगर आप 31 मार्च के पहले इन्हें पूरा नहीं करते हैं तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है.

 



 

 

 

पैन कार्ड को आधार से लिंक करने,पीएम वय वंदना योजना, टैक्स प्लानिंग सहित कई जरूरी काम की डेडलाइन 31 मार्च 2023 को खत्म हो रही है. अगर आप 31 मार्च से पहले इन्हें पूरा नहीं करते तो आपको हजारों रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है.

 

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31 मार्च से पहले पूरे कर लें ये काम

1. आधार-पैन लिंक
अगर आपने अभी तक अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक नहीं किया है तो 31 मार्च से पहले जरूर कर लें. 1 अप्रैल के बाद आपको 10 हजार रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा. साथ ही आप इनकम टैक्स रिटर्न भी दाखिल नहीं कर पाएंगे.

 

 

2. पीएम वय वंदना योजना
60 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए शुरू की गई पेंशन योजना में निवेश करने की आखिरी तारीख 31 मार्च है. इसके बाद आप इस योजना में निवेश नहीं कर पाएंगे. सरकार की तरफ से इसे आगे बढ़ाने के लिए कोई नोटिफिकेशन भी जारी नहीं किया गया है.

3. SBI की अमृत कलश स्कीम
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) द्वारा नई फिक्स डिपॉजिट स्कीम अमृत कलश की शुरुआत की गई है, इसमें सीनियर सिटिजन को 7.6% और अन्य को 7.1% सालाना ब्याज दिया जा रहा है. इसमें आप 400 दिनों के लिए निवेश कर सकते हैं. इसमें निवेश करने की आखिरी तारीख भी 31 मार्च है.

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4. टैक्स सेविंग्स
वित्त वर्ष के लिए टैक्स प्लानिंग करने का आखिरी मौका भी 31 मार्च 2023 तक ही है. अगर आप PPF,सुकन्या समृद्धि योजना, ELSS और 5साल की FD में टैक्स छूट पाना चाहते हैं को 31 मार्च के पहले निवेश कर लें.

5. म्यूचुअल फंड
म्यूचुअल फंड में नॉमिनेशन की प्रोसेस को पूरा करने की डेडलाइन 31 मार्च है. अगर तय समय तक आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका म्यूचुअल फंड अकाउंट फ्रीज कर दिया जाएगा.

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