जांजगीर-चाम्पा. नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ के आरोप में जेल में बन्द NSUI के पूर्व जिलाध्यक्ष अंकित सिंह सिसोदिया की जमानत याचिका को जांजगीर के विशेष न्यायालय ने निरस्त कर दिया है. अब अंकित सिंह सिसोदिया को हाईकोर्ट जाना पड़ेगा और वहां जमानत अर्जी लगानी पड़ेगी.
दरअसल, 19 अगस्त 2022 को नाबालिग लड़की ने NSUI के पूर्व जिलाध्यक्ष अंकित सिंह सिसोदिया के खिलाफ छेड़छाड़ की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने छेड़छाड़ और पॉक्सो एक्ट की धारा के तहत जुर्म दर्ज किया था. एफआईआर के बाद आरोपी अंकित सिंह सिसोदिया फरार था.
6 माह फरार रहने के बाद अभी 10 मार्च को उसने जांजगीर के विशेष न्यायालय में सरेंडर किया था, जहां से कोर्ट ने उसे जेल भेज दिया था. आज विशेष न्यायालय ने उसके जमानत आवेदन को निरस्त कर दिया है. इस तरह अब उसे जमानत के लिए हाईकोर्ट आवेदन करना पड़ेगा.