जांजगीर-चाम्पा. पंतोरा उपथाना की पुलिस ने अवैध रूप से क्लिनिक संचालन करने वाले झोलाछाप डॉक्टर प्रमोद देवांगन को गिरफ्तार किया है और न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है. पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एलोपैथिक दवाइयां एवं इलाज करने उपयोग में लाये जाने वाली सभी आवश्यक चीजों को जब्त किया है.
पुलिस के मुताबिक, पंतोरा गांव निवासी प्रमोद देवांगन के द्वारा अवैध रूप से क्लिनिक संचालन करने की सूचना पर बीएमओ की टीम ने छापेमार कार्रवाई की थी. इस दौरान प्रमोद देवांगन, कोई वैध दस्तावेज क्लिनिक के सम्बंध में पेश नहीं कर पाया था. इसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने क्लिनिक को सील कर दिया था.
फिर पंतोरा उपथाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद पुलिस ने प्रमोद देवांगन के खिलाफ आईपीसी की धारा 419, 420, औषधि एवं चमत्कारिक उपचार अधिनियम 1954 और छत्तीसगढ़ राज्य उपचर्यागृह तथा रोगोपचार सम्बन्धी स्थापनाएं अनुज्ञापन अधिनियम 2010 के तहत धारा 4 के तहत जुर्म दर्ज किया गया था.
विवेचना के दौरान पुलिस ने आरोपी झोलाछाप डॉक्टर प्रमोद देवांगन को उसके घर में दबिश देकर गिरफ्तार कर लिया है और उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.