Press "Enter" to skip to content

JanjgirChampa Judgement : सेमरा गांव में दूसरी पत्नी की हत्या करने वाले पति को मिली आजीवन कारावास की सजा

जांजगीर-चाम्पा. सेमरा गांव में दूसरी पत्नी के सिर पर टांगी से हमला कर उसकी हत्या करने वाले पति को द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश पल्लवी तिवारी ने आजीवन कारावास की सजा और 5 हजार रुपए अर्थदण्ड से दंडित किया है.



अभियोजन के अनुसार, नवागढ़ थाना क्षेत्र के सेमरा गांव में 18 दिसंबर 2019 को रमेश यादव ने अपनी दूसरी पत्नी को अचानक मृत्यु होने की सूचना दर्ज कराई. उसने बताया कि उसकी दूसरी पत्नी राजेश्वरी यादव, डेढ़ साल से उसके साथ रह रही थी. उसके पूर्व पति से एक पुत्र और एक पुत्री है, जबकि राजेश्वरी अपने पुत्र को भी साथ रखने को बोलती थी.

इसे भी पढ़े -  Judgement : छोटे भाई की हत्या करने वाले बड़े भाई को सक्ती के द्वितीय अपर सत्र न्यायालय ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

18 दिसंबर 2019 को राजेश्वरी यादव अपने पति के साथ खेत में काम करने गई थी. वहां भी पति-पत्नी के बीच विवाद हुआ. गुस्से में आकर रमेश यादव ने राजेश्वरी के सिर और गले में टांगी से प्रहार कर दिया था. उससे उसकी मौत हो गई थी.

इसे भी पढ़े -  Judgement : छोटे भाई की हत्या करने वाले बड़े भाई को सक्ती के द्वितीय अपर सत्र न्यायालय ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

मामले की सुनवाई कर द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश पल्लवी तिवारी ने आरोपी रमेश यादव को अपनी दूसरी पत्नी की हत्या का दोषी करार देते हुए भारतीय दंड विधान की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और 5 हजार रुपए अर्थदण्ड की सजा सुनाई है.

Related posts:

इसे भी पढ़े -  Judgement : छोटे भाई की हत्या करने वाले बड़े भाई को सक्ती के द्वितीय अपर सत्र न्यायालय ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा
Mission News Theme by Compete Themes.
error: Content is protected !!